Delhi Riots 2020: दिल्ली हाई कोर्ट ने मोहम्मद ताहिर, शाहरुख और परवेज समेत 6 लोगों को ज़मानत दी

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा से संबंधित गोकुलपुरी हत्या मामले में छह लोगों को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने मंगलवार को आदेश पारित किया और मोहम्मद ताहिर, शाहरुख, मोहम्मद फैजल, मोहम्मद शोएब, राशिद और परवेज को ज़मानत दी।

आरोपियों पर तोड़फोड़, मिठाई की दुकान में आग लगाने से संबंधित एक मामले में मामला दर्ज किया गया था, जिससे 22 वर्षीय एक शख्स की जलने से मौत हो गई थी।

मीडिया ख़बरों के अनुसार, दिलबर नेगी (22) के रूप में पहचाने जाने वाले मृतक को दंगाइयों की भीड़ ने उसके हाथ और पैर काटने के बाद जला दिया था। नेगी घटना से छह महीने पहले अपने पैतृक राज्य उत्तराखंड से नौकरी की तलाश में दिल्ली आया था।

पुलिस के मुताबिक़, 24 फरवरी को शिव विहार तिराहा के पास एक दंगा हुआ था जिसमें आरोपी शख्स ने पथराव किया, तोड़फोड़ की और वहां कई दुकानों में आग लगा दी। दो दिन बाद उक्त दुकान से दिलबर नाम के एक शख्स का शव बरामद हुआ था।

आरोपी के खिलाफ गोकुलपुरी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए थे। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में तीन दिनों तक चली हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई, जबकि लगभग 200 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

spot_img
1,706FansLike
264FollowersFollow
118FollowersFollow
14,900SubscribersSubscribe