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Karnataka: RSS नेता कल्लदका प्रभाकर भट के खिलाफ FIR दर्ज… भड़काऊ भाषण देने का आरोप

RSS नेता प्रभाकर भट ने बीते दिनों कथित तौर पर दावा किया था कि तीन तलाक को अपराध घोषित किए जाने से पहले मुस्लिम महिलाओं के पास “स्थायी पति” नहीं थे.

Karnataka: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के नेता कल्लदका प्रभाकर भट (Kalladka Prabhakar Bhat) के खिलाफ कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले की पुलिस ने सोमवार, 2 मई को कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की. RSS नेता ने बीते दिनों हिंदुत्व कार्यकर्ता और अपराधी सुहास शेट्टी की स्मृति में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ टिप्पणी की थी. आपराधिक रिकॉर्ड वाले बजरंग दल के सदस्य और 2022 के मोहम्मद फाजिल हत्याकांड के मुख्य आरोपी शेट्टी की 1 मई को हत्या कर दी गई थी.

पुलिस अधिकारियों ने कहा…

अपराधी सुहास शेट्टी की स्मृति में बंटवाल ग्रामीण पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत कवलपदुर गांव में माडवा पैलेस कन्वेंशन हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया था. अधिकारियों के अनुसार, RSS नेता प्रभाकर भट ने लगभग 500 लोगों की एक सभा को संबोधित किया और कथित तौर पर ऐसी टिप्पणियां कीं जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ सकती है.

RSS नेता के खिलाफ इन धाराओं में केस दर्ज

पुलिस ने उनके भड़काऊ भाषण के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353 (2) के तहत मामला दर्ज किया. यह धारा सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने और समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने में सक्षम बयानों से संबंधित है.

बीते दिनों भी दिया था भड़काऊ बयान

बता दें कि प्रभाकर भट ने कुछ दिन पहले 29 अप्रैल को पहलगाम हमले का हवाला देते हुए कासरगोड के वोरकाडी में श्रीमाता सेवा आश्रम में एक सभा के दौरान हिंदुओं से तलवारों और चाकुओं से लैस होने का आग्रह किया था. वहीं दिसंबर 2023 में, हनुमान जयंती के एक कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम महिलाओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी, जहां श्रीरंगपटना में उनपर एफआईआर दर्ज की गई थी.

मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान

RSS नेता प्रभाकर भट ने कथित तौर पर दावा किया था कि तीन तलाक को अपराध घोषित किए जाने से पहले मुस्लिम महिलाओं के पास “स्थायी पति” नहीं थे. इस बयान की सांप्रदायिक नफरत को बढ़ावा देने के लिए काफी आलोचना की गई थी.

बता दें कि RSS नेता प्रभाकर भट ने जिस सुहास शेट्टी की स्मृति के दौरान यह भाषण दिया वह बजरंग दल के सदस्य थे और 2022 में सुरथकल में मोहम्मद फाज़िल की हत्या के मुख्य आरोपी थे. शेट्टी के खिलाफ पांच आपराधिक मामले थे. शेट्टी की 1 मई को मंगलुरु शहर में हत्या कर दी गई थी. उनकी हत्या के सिलसिले में अभी तक ग्यारह लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

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