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ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान को मिली बड़ी राहत, राऊज एवन्यू कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

राऊज एवन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी. कोर्ट ने इस मामले में विधायक को दिल्ली पुलिस की जांच में सहयोग करने के लिए भी कहा है.

Amanatullah Khan: ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह को दिल्ली की राऊज एवन्यू कोर्ट ने मंगलवार, 25 फरवरी को अग्रिम जमानत दी. अमानतुल्लाह खान पर जामिया नगर में पुलिस टीम पर कथित तौर पर हमला करने और सरकारी कार्यों में बाधा डालने का आरोप है.

अमानतुल्लाह खान पर क्या है आरोप?

ओखला से लगातार तीन बार के विधायक अमानतुल्लाह खान पर यह मामला 10 फरवरी को दर्ज किया गया था. ओखला विधायक पर आरोप है कि उन्होंनें 10 फरवरी को जमिया नगर इलाके में अपने समर्थकों के साथ पुलिस टीम पर हमला किया. इसके साथ ही हत्या के प्रयास में आरोपी शहजाद को भागने में मदद की.

कोर्ट ने इस शर्त पर दी जमानत

बता दें कि राऊज एवन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी. कोर्ट ने इस मामले में विधायक को दिल्ली पुलिस की जांच में सहयोग करने के लिए भी कहा है. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले से जुड़े हुए जांच अधिकारी जब भी जांच के लिए उन्हें बुलाएंगे उनको जाना होगा. वहीं कोर्ट ने आगे कहा कि अमानतुल्लाह खान बिना कोर्ट के इजाजत के देश छोड़कर नही सकते हैं.

अमानतुल्लाह खान ने कोर्ट से अग्रिम जमानत देने की अपील की थी. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आमनतुल्लाह खान को राहत देते हए उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कहा है.

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