SC Cancel Anant Singh Bail: बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद हत्याकांड मामले में अनंत सिंह की जमानत रद्द कर दी है और उन्हें एक दिसंबर के भीतर पुलिस के सामने सरेंडर होने का निर्देश दिया है. प्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट द्वारा दुलारचंद हत्याकांड मामले में अनंत सिंह को जमानत देने पर टिप्पणी की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटना हाईकोर्ट ने ने अपराध की गंभीरता और अनंत सिंह के लंबे आपराधिक रिकॉर्ड पर ठीक से विचार किए बिना ही उन्हें जमानत देकर गलती की थी. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस एम.एम. सुंदेश और जस्टिस पी.वी. वराले की खंडपीठ ने की.
दुलारचंद यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मोकामा से जन सुराज प्रतिनिधि पीयूष प्रियदर्शी का समर्थन किया था. चुनाव प्रचार के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी. इस हत्याकांड का आरोप मोकामा से कई बार के बाहुबली विधायक और JDU प्रतिनिधि अनंत सिंह पर लगा. अनंत सिंह पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी की हत्या की है. इस मामले में अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी थी. अनंत सिंह जमानत पर बाहर थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनंत की जमानत को रद्द कर दिया है और उन्हें एक दिसंबर के भीतर पुलिस के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया है.
राजनीति में भी विधायक अनंत सिंह का समय सही नहीं चल रहा है. हाल ही में अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी को पार्टी (JDU) के खिलाफ गतिविधियां करने के आरोप में पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया गया. इसके बाद अनंत सिंह ने पटना ग्रेजुएट्स निर्वाचन क्षेत्र MLC चुनाव में JDU के खिलाफ प्रचार किया और जन सुराज पार्टी के प्रतिनिधि का खुलकर समर्थन किया.
