गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो से सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या मामले के सभी 11 दोषियों को सोमवार को जेल से रिहा कर दिया गया है. इन्हें सीबीआई की विशेष अदालत ने साल 2004 में उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
दरअसल सभी को राज्य सरकार की रेमिशन पॉलिसी (माफी योजना) के तहत कल सोमवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिहा कर दिया गया. इन सभी पर बिलकिस बानो से सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या का मामला दर्ज था. सभी दोषियों ने 15 साल की सजा पूरी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट से रिहाई की गुहार लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट से भी रिहाई की स्वीकृति मिल गई थी.
All 11 life imprisonment convicts in 2002 Bilkis Bano gang rape case walk out of Godhra sub-jail under Gujarat govt's remission policy: official
— Press Trust of India (@PTI_News) August 15, 2022
दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार, गुजरात में वर्ष 2002 में हुए दंगों के दौरान लीमखेड़ा तहसील में बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई थी. इस दौरान उनके परिवार के 7 सदस्यों की भी हत्या कर दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने मामले की जांच की और 2004 में 11 दोषियों को गिरफ्तार कर मुंबई ले जाया गया था. सीबीआई की अदालत ने सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
2002 बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में आजीवन कारावास कि सज़ा काट रहे सभी 11 दोषियों को आज गोधरा उप जेल से रिहा कर दिया गया… pic.twitter.com/U7uZJ5tuPs
— Ashraf Hussain (@AshrafFem) August 15, 2022
आरोपियों को पहले मुंबई की आर्थर रोड जेल और इसके बाद नासिक जेल में रखा गया था. करीब 9 साल बाद सभी को गोधरा की उप जेल में स्थानांतरित कर दिया था.