Sambhal Masjid Update: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज यानी कि गुरुवार, 27 फरवरी को संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर एक अहम निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने मस्जिद की रंगाई- पुताई के लिए एक कमेटी बनाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मस्जिद की रंगाई- पुताई इस कमेटी के निगरानी में होगी.
इस कमेटी में यह सदस्य होंगे
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक इस विशेष कमेटी में तीन सदस्य होंगे. इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) का एक विशेषज्ञ होगा, जो यह देखेगा कि मस्जिद की ऐतिहासिक संरचना को किसी तरह का नुकसान ना हो. वहीं एक वैज्ञानिक होगा जो रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाले लामाग्रियों का विश्लेषण करेगा. इसके अलावा प्रशासन का एक अधिकारी भी होगा, जो पूरे कार्य की निगरानी करेगा.
हाईकोर्ट ने मस्जिद में रंगाई- पुताई को लेकर आगे कहा कि यह काम कमेटी के निगरानी में ही किया जाएगा. कमेटी के बिना निगरानी में यह काम बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा.
हाईकोर्ट ने और क्या कहा?
हाईकोर्ट ने कहा कि पवित्र महीने रमाजान को देखते हुए मस्जिद की रंगाई- पुताई की जरूरत है. लेकिन इस दौरान मस्जिद में बिना किसी कोई भी नुकसान जैसे कि ढांचे आदि को नुकसान पहुंचाए बिना रंगाई- पुताई कैसे होगी ये कमेटी की रिपोर्ट के बाद कोर्ट तय करेगा. अदालत इस मामले मे अब शुक्रवार यानी कि कल सुनवाई करेगी.
इंतेजामिया कमेटी ने की थी मांग
शाही जामा मस्जिद की सदर इंतेजामिया कमेटी ने एएसआई (ASI) को पत्र लिखते हुए कहा था कि संभल की जामा मस्जिद में पवित्र महीने रमाजान में कई दशकों से साफ- सफाई, रंगाई- पुताई और सजावट का काम होता आया है. जहां यह सब काम करवाने के लिए पहले कभी इजाजत नहीं मांगी गई थी. लेकिन 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हो जाने के कारण जो स्थिति उतपन्न हुई है, इसके बाद शहर में अमन शांति बरकरार रहे इस कारण यह इजाजत मांगी जा रही है.