Brij Bhushan Sharan Singh: भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख और बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत चल रहे मामले में बड़ी राहत दी है. पाटियाला हॉउस कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे पॉक्सो (POCSO) केस को बंद कर दिया है. पिछली सुनवाई के दौरान नाबालिग अपने बयान से पलट गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने ये निर्णय लिया.
‘यह सत्य की जीत है और यह जीत आगे भी कायम रहेगी’
कोर्ट के फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि हमने एक झूठे और मनगढ़ंत मामले में न्यायिक विजय प्राप्त की है. प्रत्येक तथ्यहीन आरोप अब न्याय के कठघरे में धराशायी हो रहा है. यह सत्य की जीत है और यह जीत आगे भी कायम रहेगी.
हमने एक झूठे और मनगढ़ंत मामले में न्यायिक विजय प्राप्त की है। प्रत्येक तथ्यहीन आरोप अब न्याय के कठघरे में धराशायी हो रहा है। यह सत्य की जीत है — और यह जीत आगे भी कायम रहेगी। pic.twitter.com/PLWVMp1QGC
— Prateek Bhushan Singh (@PrateekBhushan) May 26, 2025
क्या था पूरा मामला?
दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ कनॉट प्लेस थाने में दो एफआईआर दर्ज की थी. एक एफआईआर भारतीय दंड संहिता (IPC) की अलग- अलग धाराओं के तहत दर्ज की गई थी, जिसमें हरियाणा की महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था. वहीं दूसरी FIR पॉस्को एक्ट के तहत हुई थी. बाद में पॉस्को केस में नाबालिग शिकायतकर्ता ने अपने आरोप वापस ले लिए थे. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में 15 जून 2023 को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया था.
दूसरा मामला अभी भी लंबित
बता दें कि महिला पहलवानों की ओर से दर्ज यौन उत्पीड़न के दूसरे मामले में पांच महिला पहलवानों की शिकायतों के आधार पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्ज फ्रेम किए गए हैं. इस केस को लेकर सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में FIR, चार्जशीट और ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को चुनौती दी है, जिसकी सुनवाई फिलहाल लंबित है.