Delhi Court On Kapil Mishra: दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस को 2020 के उत्तर- पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में बीजेपी नेता और दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ आगे की जांच करने का निर्देश दिया है. कोर्ट का यह निर्देश शिकायतकर्ता मोहम्मद इलियास द्वारा दर्ज की गई शिकायत के बाद आया है. मोहम्मद इलियास ने कपिल मिश्रा और अन्य पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था.
‘कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज की जाए’
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने मंगलवार, 1 अप्रैल को यह आदेश पारित किया. लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार, न्यायाधीश ने कहा कि कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज की जाए. साथ ही कोर्ट ने कहा कि मामले में उनके खिलाफ आगे की जांच जरूरी है. ऐसा इसलिए क्योंकि शिकायत में उल्लिखित घटनाओं में से एक के संबंध में उनके खिलाफ संज्ञेय अपराध पाया गया.
‘कपिल मिश्रा ने मुस्लिम स्ट्रीट वेंडर्स की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया था’
इलियास ने आरोप लगाया कि 23 फरवरी, 2020 को उन्होंने कपिल मिश्रा और उनके साथियों को सड़कें जाम करते और मुस्लिम स्ट्रीट वेंडर्स की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते देखा था. साथ ही उन्होंने दावा किया कि मिश्रा के साथ पुलिस उपायुक्त (उत्तर-पूर्व) सहित पुलिस अधिकारी भी थे, जो उनके साथ खड़े थे और प्रदर्शनकारियों को जगह खाली करने या परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे थे.
कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश की गई सामग्री से पता चलता है कि कपिल मिश्रा संबंधित क्षेत्र में मौजूद थे और सभी चीजें पुष्टि कर रही हैं.
शिकायतकर्ता मोहम्मद इलियास ने बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, दयालपुर थाने के तत्कालीन SHO और BJP विधायक मोहन सिंह बिष्ट तथा पूर्व BJP विधायक जगदीश प्रधान और सतपाल संसाद सहित पांच अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की.