दिल्ली: केंद्र ने बुधवार को वायु गुणवत्ता में गिरावट के बाद दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ग्रेप-4 (GRAP-IV) प्रतिबंध फिर से लागू कर दिए। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की उप समिति ने पहले से लागू चरण-I और II कार्रवाइयों के अलावा, ग्रेप की मौजूदा अनुसूची के चरण-III (‘दिल्ली की गंभीर वायु गुणवत्ता’) और चरण-IV (‘दिल्ली की गंभीर+’ वायु गुणवत्ता) के तहत सभी कार्रवाइयों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया है, बयान में कहा गया है।
ग्रेप-4 (GRAP-IV) के तहत कई कठोर कदम उठाए जाएंगे, जिनमें निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध, प्रदूषण फैलाने वाली मशीनों की कार्यवाही पर रोक और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सुधार शामिल हो सकता है। साथ ही, बड़े पैमाने पर कचरे जलाने और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों पर भी सख्त नियंत्रण होगा।
दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगातार खराब हो रहा है, जिसके कारण स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस की समस्याओं वाले लोगों के लिए। ऐसे में ग्रेप-4 (GRAP-IV) के प्रतिबंधों को लागू करना सरकार की एक जरूरी पहल मानी जा रही है, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके।
दिल्ली में एयर क्वालिटी बिगड़ने के बाद प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए ग्रेप-4 (GRAP-IV) के प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। आदेश में कहा गया कि 14 जनवरी को दिल्ली की एक्यूआई 275 दर्ज की गई थी। ये 15 जनवरी को बढ़कर 386 हो गई। बुधवार शाम पांच बजे एक्यूआई 393 थी जो शाम छह बजे बढ़कर 396 हो गई।
ग्रेप-4 (GRAP-IV) में क्या होती हैं पाबंदियां?
- स्कूलों का संचानल हाईब्रिड मोड में होगा।
- निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर रोक रहेगी। रेलवे जैसे पब्लिक प्रोजेक्ट्स को छूट होगी।
- पूरे दिल्ली-एनसीआर में पत्थरों का तोड़फोड़ नहीं होगा।
- सभी तरह के खनन पर रोक लग जाती है।
- बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल गाड़ियों पर बैन रहेगा।
- दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर बैन. जिन ट्रकों पर जरूरी सामान होंगे उन्हें छूट रहेगी।