SADAA Times

क्या हमारी आस्था मस्जिदों में नहीं है? Waqf Act को लेकर ओवैसी ने BJP सरकार पर साधा निशाना.. कहा- RSS के पास है लिस्ट

Asaduddin Owaisi On BJP: वक़्फ़ संसोधन एक्ट के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है. तमाम विपक्षी राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध करते हुए इस कानून को वापस लेने की बात कर रही है. इसी बीच AIMIM चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर कड़ा हमला किया है. ओवैसी ने कहा कि यह सरकार (बीजेपी सरकार) आस्था- आस्था की बात करती है…क्या हमारी आस्था मस्जिदों में नहीं है? इसके साथ ही ओवैसी ने RSS को लेकर भी बयान दिया.

वक़्फ़ संसोधन एक्ट के खिलाफ हैदराबाद के बिलाली ईदगाह, हॉकी ग्राउंड में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया गया. जहां AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला.

‘कैसे कोई खामोश बैठ सकता है?’

ओवैसी ने कहा कि यह वक़्फ़ कानून कह रहा है कि पार्लियामेंट के सामने की मस्जिद वक़्फ़ की नहीं रहेगी , सरकार की प्रोपर्टी हो जाएगी. अब आप बताइए जिस मस्जिद का ईमाम एक एमपी हो और इनकी नियुक्ति दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड ने की हो. यह कानून यह रहा है कि हम उस मस्जिद को मस्जिद नहीं मानेंगे, सरकार की प्रॉपर्टी बना देंगे.. कैसे कोई खामोश बैठ सकता है.

‘क्या हमारी आस्था मस्जिदों में नहीं है?’

AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि यह सरकार (बीजेपी सरकार) आस्था- आस्था की बात करती है…क्या हमारी आस्था मस्जिदों में नहीं है. क्या हमारी आस्था दरगाहों, यतीम खानों, इमामबाड़ो, ईदगाहों में नहीं है, जिन्हें वक़्फ़ कर दिया गया है. आखिर बीजेपी ने ऐसा कानून क्यों बनाया, सिर्फ मुस्लिमों से दुश्मनी की बुनियाद पर. उन्होंने कहा कि इस कानून से वक़्फ़ की हिफाजत नहीं होगी. इस कानून से वक़्फ़ की आमदनी में इजाफा नहीं होगा.

‘बीजेपी वाले पूरे देश में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं’

इस कानून से कब्जा करने वाले को नहीं हटाया जा सकता है. इसका क्या मतलब है कि जो 12 साल से कब्जा करके बैठा है वह इसका मालिक बन जाएगा. और इसके साथ ही पूरे मुल्क में बीजेपी वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन, ये सब झूठ है.

RSS के पास एक है लिस्ट

ओवैसी ने इसके साथ ही कहा कि RSS के पास एक लिस्ट है.. उनका मानना है कि तारीख के किसी वक्त में मस्जिदें नहीं थी, किसी और की ईबादतगाह थी. अब इस हिसाब से वह कलेक्टर के पास जाकर एक लेटर देंगे कि यह मस्जिद, मस्जिद नहीं है. फिर कलेक्ट जांच के आदेश देगा और जब तक जांच पूरी नहीं होगी वह वक़्फ की प्रोपर्टी नहीं रहेगी.

Exit mobile version