SADAA Times

कर्नाटक हिजाब बैनः फैसले के लिए करना होगा इंतजार, सुप्रीम कोर्ट के जजों की अलग राय होने पर बड़ी बेंच को भेजने की तैयारी

नई दिल्ली: कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा. ऐसे में कर्नाटक में हिजाब पर लगा बैन फिलहाल जारी रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक सरकार के 5 फरवरी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर खंडित फैसला सुनाया. कर्नाटक सरकार ने प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने पर रोक लगाई है.

आवाज द वॉयस की खबर के मुताबिक़, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने यह इस पर अलग-अगल फैसला सुनाया. न्यायमूर्ति गुप्ता ने कर्नाटक सरकार के बैन को बरकरार रखा और कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी. हालांकि, न्यायमूर्ति धूलिया ने सभी अपीलों को स्वीकार कर लिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया.

न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा कि मेरे फैसले का मुख्य जोर यह है कि विवाद के लिए आवश्यक धार्मिक प्रथा की पूरी अवधारणा जरूरी नहीं है. हाई कोर्ट ने गलत रास्ता अपनाया. न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा, यह (हिजाब पहनना) पसंद का मामला है, न ज्यादा और न ही कम.

उन्होंने कहा कि मैंने 5 फरवरी के सरकारी आदेश को रद्द कर दिया है. प्रतिबंध हटाने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा कि उनके दिमाग में ये बात थी कि क्या हम एक छात्रा की शिक्षा के मामले में इस तरह के प्रतिबंध लगाकर उसके जीवन को बेहतर बना रहे हैं.

पीठ ने आदेश दिया कि मामले को तीन न्यायाधीशों की पीठ को सौंपने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित के सामने रखा जाए.

Exit mobile version