Rashid Engineer Gets Two Days Custodial Parole: दिल्ली हाईकोर्ट ने आज यानी कि सोमवार, 10 फरवरी को जम्मू कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद को संसद सत्र में शामिल होने के लिए दो दिनों के लिए कस्टडी पैरोल दे दी. जम्मू कश्मीर के बारामूला से सासंद राशिद कोर्ट से संसद सत्र में भाग लेने के लिए कस्टडी पैरोल की मांग कर रहे थे.
दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार, 7 फरवरी को जम्मू-कश्मीर के सांसद की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था, जब सांसद राशिद ने संसद के बजट सत्र में उपस्थित होने के लिए कोर्ट से कस्टडी पैरोल की मांग की थी.
NIA ने क्या कहा था?
NIA की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने कस्टडी पैरोल दिए जाने का विरोध करते हुए सुरेश कलमाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया था. जिसमें कहा गया है कि संसद में उपस्थित होने का कोई निहित अधिकार नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि कलमाड़ी फैसले के मद्देनजर राहत संभव नहीं है.
इंजीनियर राशिद के वकील ने कहा था
वहीं इंजीनियर राशिद के वकील ने इस बात पर विशेष जोर दिया था कि उनके निर्वाचन क्षेत्र का संसद में प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है और उन्हें सत्र में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए. सांसद की ओर से पेश हुए वकील ने उनके हवाले से दलील दी, ‘‘मैं (इंजीनियर रशीद) जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं. निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व को नहीं रोकें. निर्वाचन क्षेत्र की आवाज को न दबाएं.’’
हाईकोर्ट ने इन शर्तों पर दी पैरोल
- फोन या किसी भी प्रकार का दूरसंचार उपरकरण का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं.
- इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं.
- मीडिया से बातचीत की अनुमति नहीं है.
- संसद में भाग लेने की अपनी सीमित जिम्मेदारी को छोड़कर किसी भी व्यक्ति से बातचीत नहीं कर सकते हैं.