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सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वे पर बढ़ाई रोक

Supreme Court On Shahi Idgah Masjid

Supreme Court On Shahi Idgah Masjid

Shahi Idgah Masjid Case: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 22 जनवरी को मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर एक बड़ी सुनवाई की. दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक बढ़ा दी, जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के कोर्ट की निगरानी में सर्वे करने का आदेश दिया गया था.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बैंच इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी. बैंच ने कहा कि मस्जिद परिसर की अदालत की निगरानी में सर्वे के खिलाफ ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति की याचिका पर सुनवाई अब 1 अप्रैल से शुरू होने वाले पहले सप्ताह में होगी.

अदालत ने कहा कि इस मामले पर कोर्ट में अभी तीन मामले पैंडिंग है. सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पिछले साल 16 जनवरी को पहली बार हाईकोर्ट के 14 दिसंबर 2023 के आदेश पर रोक लगा दी थी.

हाईकोर्ट ने निगरानी का दिया था आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का अदालत की देखरेख में सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था. और इसकी देखरेख के लिए कोर्ट कमिश्नर के नियुक्ति पर भी सहमति दर्ज कराई थी.

हिंदु पक्ष क्या दावा करता है?

बता दें कि हिंदु पक्ष का यह दावा करता है कि वहां ऐसे प्रतीक और चिन्ह मौजूद है, जो साफ दर्शाते हैं कि वहां कभी मंदिर था.
हिंदू पक्ष के एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद कमिटी की अपील हाईकोर्ट के 14 दिसंबर 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी.

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