Sambhal News: सुप्रीम कोर्ट ने संभल में अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई. सर्वोच्च अदालत ने संभल में संपत्तियों को ध्वस्त करने के संबंध में अपने आदेश के कथित उल्लंघन के लिए अधिकारियों के खिलाफ दायर याचिका पर कहा कि कोर्ट इस पर एक सप्ताह बाद सुनवाई करेगा.
अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग करने वाली याचिका जस्टिस बीआर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बैंच के सामने पेश की गई थी.
‘अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन किया’
याचिकाकर्ता मोहम्मद ग़यूर की ओर से पेश हुए अधिवक्ता चांद कुरैशी द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि संभल के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के 13 नवंबर, 2024 के फैसले का उल्लंघन किया है.
अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई मांग
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि संभल में स्थित उनकी प्रोपर्टी को 10 और 11 जनवरी, 2025 के बीच परिवार के किसी भी सदस्य को पहले से बिना सूचना दिए या सुनवाई के ध्वस्त कर दिया था. इस संबंध में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अपने दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया.
सुप्रीम कोर्ट ने विध्वंस की कार्रवाई पर लगाई है रोक
सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर, 2024 को बिना किसी पूर्व सूचना और सुनवाई के देश भर में विध्वंस की कार्रवाई पर रोक लगाई है.
सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर को अपने आदेश में कहा है कि कार्यपालिका केवल इस आधार पर किसी व्यक्ति के घर/संपत्ति को तोड़ या ध्वस्त नहीं कर सकती कि वह किसी अपराध में आरोपी या दोषी है.