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ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जजों का टकराव, जानें क्या कहा?

Tahir Hussain’s Bail Plea Rejected

(File Photo)

Tahir Hussain’s Bail Plea Rejected: दिल्ली दंगो के आरोपी और दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद विधानसभा से AIMIM के उम्मीदवार ताहीर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने बुधवार, 21 जनवरी को अलग- अलग फैसला सुनाया. दो जजों की बैंच में एक जज ने ताहीर हुसैन के पक्ष में तो एक ने विपक्ष में फैसला सुनाया.

जस्टिस पंकज मित्तल ने ताहीर हुसैन की चुनाव प्रचार के लिए जमानत याचिका को खारिज कर दी. वहीं जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, ताहिर हुसैन को अंतरिम जमानत देने के पक्ष में थे. दोनों जजों के मतभेद को देखते हुए रजिस्ट्री को यह निर्देश दिया गया कि वह इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीन खन्ना के सामने पेश करे. या फिर इस मामले को तीसरे जज या बड़ी बेंच को भेजे.

जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बैंच ताहिर हुसैन की स्पेशल अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी. जहां उन्हें अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया गया. मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए ताहिर हुसैन को केवल कस्टडी पैरोल दी गई है.

जस्टिस अमानुल्लाह  ने क्या कहा?

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने आरोपों को गंभीर और संगीन मानते हुए कहा कि वर्तमान समय में वे केवल आरोप ही हैं. उन्होंने आगे कहा कि हिरासत में बिताए गए समय (पांच साल) की कम अवधि और अन्य मामलों में जमानत दिए जाने के तथ्य के आधार पर, धारा 482 और 484 BNNS 2023 की शर्तों के अधीन, 4 फरवरी, 2024 तक अंतरिम जमानत दी जा सकती है. यह जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ा मामला है.

जस्टिस पंकज मित्तल ने क्या कहा?

वहीं जस्टिस पंकज मित्तल ने अपने आदेश में कहा कि अगर चुनाव लड़ने के उद्देश्य से अंतरिम जमानत दी जाती है तो यह भानुमती का पिटारा खोल देगा. चूंकि चुनाव पूरे साल होते हैं, इसलिए हर विचाराधीन कैदी यह दलील लेकर आएगा कि वह चुनाव में भाग लेना चाहता है.
उन्होंने आगे कहा कि चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देना का मतलब होगा कि आरोपी को लोगों के घर- घर जाकर प्रचार करने और उस इलाके में बैठकें करने की अनुमति देना जहां अपराध हुआ और गवाह रहते हैं. इसलिए आरोपी के गवाहों से मिलने की बहुत संभावना है.

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