वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने देशद्रोह कानून पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया

नई दिल्ली: वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने कठोर देशद्रोह कानून पर रोक लगाने के लिए माननीय सर्वाेच्च न्यायालय की सराहना की और इसे एक ऐतिहासिक आदेश बताया.

वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ एसक्यूआर इलयास ने देशद्रोह के सभी लंबित मामलों पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया और पुलिस और प्रशासन को केंद्र की समीक्षा पूरी होने तक कानून के इस खंड का उपयोग नहीं करने की सलाह दी.

डॉ इलयास ने कहा कि इस कानून का घोर दुरुपयोग किया गया है जो कि एक गैर-जमानती अपराध है. हाल के दिनों में, ऐसे मामलों में वृद्धि हुई है जिनमें बुद्धिजीवियों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, छात्रों, पत्रकारों और मुस्लिम नागरिकों के खिलाफ देशद्रोह के आरोप लगाए गए.

उन्होंने कहा कि यह कठोर कानून 162 साल पुराना औपनिवेशिक कानून है जिसे आईपीसी की धारा 124ए में शामिल किया गया है. यह कानून 1870 में औपनिवेशिक भारत में स्थानीय जनता को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा तैयार किया गया था. इस पुराने औपनिवेशिक कानून को निरस्त करने का समय आ गया है, जिसे अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों चुप कराने और स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए इस्तेमाल करते थे. उन्होंने मांग की कि यूएपीए और अफस्पा जैसे अन्य कठोर कानूनों को भी पूरे देश में समान रूप से निरस्त किया जाना चाहिए.

डॉ इलियास ने नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने विचार व्यक्त करने और मानवाधिकारों का सम्मान करने के लिए और यह कहने के लिए कि राजद्रोह कानून पुराना है औपनिवेशिक कानून का भारत में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की. उन्होंने केंद्र से न केवल इसकी समीक्षा करने बल्कि इसे निरस्त करने का अनुरोध किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस महान राष्ट्र के सभी नागरिकों को उनकी जाति, वर्ग, धर्म और राजनीतिक संबद्धता के बावजूद समान रूप से न्याय मिले.

अंत में उन्होंने इस ओर इशारा किया कि राजद्रोह की आड़ में सत्तावादी सरकार द्वारा असंतोष को दबाने का भयानक प्रयास किया गया है. हमारे देश में देशद्रोह के 800 मामले हैं और 13000 लोग जेल में हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद उन सभी को जल्द से जल्द जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, या उन पर कुछ अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाया जाएगा?

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