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पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार… दो बार कर चुकी है पाकिस्तान की यात्रा

YouTuber Jyoti Malhotra: पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है. यूट्यूबर ज्योति हरियाणा के हिसार की रहने वाली है. आरोप है कि ज्योति ने भारत के सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर समेत सेना से जुड़ी कई गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान भेजी थीं. ज्योति समेत छह भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है.

कौन है ज्योति मल्होत्रा, किसके संबंध में थी ?

हरियाणा की रहने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ​​को हिसार पुलिस ने एक हाई-प्रोफाइल जासूसी मामले में गिरफ्तार किया है. वह दानिश नामक एक पाकिस्तानी उच्चायोग अधिकारी के संपर्क में थी. दानिश ने उसे पाकिस्तान की यात्रा में मदद की थी. ज्योति यूट्यूब में एक ट्रैवल चैनल चलाती है. ज्योति पर पाकिस्तान के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने का आरोप है.

पाकिस्तानी अधिकारी से संबंध में रही

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ज्योति मल्होत्रा ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि उसका ‘ट्रैवल विद-जो’ के नाम से यू ट्यूब पर चैनल है. वो पासपोर्ट धारक है और वर्ष 2023 में पाकिस्तान जाने के लिए वीजा लगवाने के संबंध में पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली गई थी. जहां उसकी मुलाकात अहसान-उर-रहीम उर्फ दानिश से हुई थी. उसने अहसान-उर-रहीम उर्फ दानिश का मोबाइल नंबर ले लिया था फिर उससे बाते करने लगी थी.

पाकिस्तानी इंटेलीजेंस के अधिकारियों से मिलने का आोरप

उसके बाद ज्योति ने दो बार पाकिस्तान की यात्रा की जहां दानिश के कहने पर अली अहवान से मिली थी. जहां अली अहवान ने उसके रुकने और घूमने फिरने का प्रबन्ध किया था. पाकिस्तान में अली अहवान ने उसे पाकिस्तानी सिक्यूरिटी व इंटेलीजेंस के अधिकारियों से मिलवाया था.

ज्योति वहां पर शाकिर और राणा शहबाज से भी मिली थी. उसने शाकिर का मोबाइल नम्बर ले लिया और मोबाइल में शाकिर का नम्बर जट रधांवा के नाम से सेव कर लिया ताकि किसी को शक ना हो. इसके बाद वो व्हाट्सऐप, स्नैप चैट व टैलीग्राम आदि सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से उन सभी से लगातार संपर्क में रही ओर देश विरोधी सूचनाओं का आदान प्रदान करने लगी.

इन धाराओं पर केस दर्ज

ज्योति पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 3, 4 और 5 के तहत आरोप लगाए गए हैं. साथ ही एक लिखित कबूलनामा प्राप्त किया गया है और मामला हिसार के आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दिया गया है.

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