राणा अय्यूब ने विदेश यात्रा प्रतिबंधों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

भारतीय पत्रकार राणा अय्यूब को मंगलवार को लंदन जाने वाली फ्लाइट में सवार होने से अधिकारियों द्वारा रोके जाने के बाद विदेश यात्रा की अनुमति के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला के समक्ष आज याचिका का उल्लेख किया गया. राणा अय्यूब के वकील ने कल सुबह जल्दी सूचीबद्ध होने के लिए प्रार्थना की क्योंकि अय्यूब को शुक्रवार को विदेश यात्रा करनी है.

कोर्ट ने कहा कि अगर इसे आज सुबह 11 बजे से पहले दाखिल किया जाता है तो इसे शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाएगा.

अय्यूब को मंगलवार को मुंबई एयरपोर्ट पर लंदन जाने वाली फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया गया. यह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी लुक आउट सर्कुलर पर आधारित था.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस साल की शुरुआत में बैंक में जमा 1.77 करोड़ रुपए से अधिक की उनकी राशि अस्थायी रूप से जब्त कर ली थी. अय्यूब के खिलाफ, कोविड-19 राहत के लिए रकम दान देने वालों से 2020-21 में उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंशदान में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले के संबंध में यह कार्रवाई की गई थी.

बता दें कि ईडी की एक टीम ने एयरपोर्ट पर उनसे पूछताछ की थी और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कहा था. समझा जाता है कि राणा अय्यूब को एक अप्रैल को ईडी के कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है. अधिकारियों ने कहा कि ईडी ने पूर्व में उन्हें समन भी जारी किया था.

हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि अय्यूब ने नोटिस का अनुपालन नहीं किया और एजेंसी नहीं चाहती कि वह देश छोड़ कर जाएं क्योंकि इससे जांच में और बाद में अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने में देरी हो सकती है.

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