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गोरखपुर के एक मस्जिद को प्रशासन ने गिराने का दिया नोटिस…15 दिनों के भीतर धव्स्त करने की दी चेतावनी

देश के कई राज्यों में लगातार मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों को अवैध बताते हुए तोड़ने और ध्वस्त करने का सिलसिला जारी है.

देश के कई राज्यों में कुछ समय से लगातार मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों को अवैध बताते हुए तोड़ने और ध्वस्त करने का सिलसिला जारी है. हाल ही में गुजरात के कई कब्रिस्तानों और दरगाहों को अवैध बताते हुए प्रशासन ने धव्सत कर दिया था. वहीं पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक कई मस्जिदों को प्रशासन अवैध बताते हुए तोड़ने का काम कर रही है. अब इसी बीच उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर के मेवातीपुर मोहल्ले में मौजूद मस्जिद पर भी बुलडो़र चलने का खतरा नजर आ रहा है.

बता दें कि गोरखपुर शहर के मेवातीपुर मोहल्ले में मौजूद अबू हुरैरा मस्जिद को प्रशासन ने धवस्त करने का नोटिस दिया है. गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA )ने मस्जिद को अवैध बताते हुए हटाने का आदेश दिया है.

मस्जिद इंतजामिया कमेटी को 15 दिन का दिया है समय

प्रशासन ने नोटिस देते हुए यह भी कहा है कि यदि मस्जिद इंतजामिया कमेटी खुद से मस्जिद को नही हटाएगी तो प्रशासन कार्रवाई करते हुए मस्जिद को गिरा देगी.  प्रशासन ने इसके लिए इंतजामिया कमेटी को 15 दिन का समय दिया है. प्रशासन ने यह भी कहा कि यदि GDA इस मस्जिद को तोड़ेगा तो इसका खर्चा निर्माणकर्ताओं से वसूला जाएगा.

बिना नक्शा पास कराए बनाने का आदेश

प्रशासन ने आरोप लगाया है कि मस्जिद को बिना नक्शा पास कराए ही बनाया गया है. प्रशासन ने अपने नोटिस में मस्जिद पक्षकार शुएब अहमद को 15 दिन के अंदर खुद से ही मस्जिद को हटा लेने (धवस्त) का आदेश दिया है. इस आदेश के खिलाफ मस्जिद पक्षकार शुऐब अहमद ने जेडीए के सदर कमिश्नर के यहां अपील दाखिल की है.

प्रशासन के आदेश को कोर्ट में चुनौती

प्रशासन के आरोप पर मस्जिद कमेटी ने दावा किया है कि यह मस्जिद पहले से ही मौजूद थी और इसे अवैध कहना बिल्कुल गलत है. मस्जिद के मुतवल्ली के बेटे शुऐब अहमद ने प्रशासन के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी है.

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