Haryana News: हरियाणा के पलवल में गो तस्करी के आरोप में एक मुस्लिम शख़्स को पीट- पीट कर मार डालने का मामले सामने आया है. खबरों के अनुसार, पलवल में 24 जनवरी को 52 वर्षीय यूसुफ पशुओं को ले जा रहे थे तब उन्हें कथित तौर पर कुछ गौरक्षकों ने रोका फिर उनके साथ बड़े ही बेरहमी के साथ मापीट की गई. इस घटना के वक्त यूसुफ के साथ ट्रक ड्राइवर रवि भी था.
अस्पताल में इलाज के दौरान यूसुफ की मौत
गौरक्षकों के मारपीट से यूसुफ गंभीर रूप से घायल हो गए थे. जिसके बाद उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालांकि 25 जनवरी को अस्पताल में उसकी मौत हो गई. खबरों के मुताबिक, यूसुफ के घाव काफी गहरे थे. वहीं उनके साथी की हालत भी नाजुक बनी हुई है.
परिवार का आरोप, हमला करने वाले हिंदूवादी दल के सदस्य
परिवार का आरोप है कि यूसुफ पर हमला करने वाले हिंदूवादी दल के सदस्य थे. इस घटना के बाद पुलिस ने 10 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है. इसके साथ ही यूसुफ और रवि के खिलाफ भी पशु क्रूरता के लिए एक अलग मामला दर्ज किया है.
आठ- दस लोगों ने उन्हें रोककर मारपीट की
पीड़ित रवि ने शिकायत में बताया कि हथीन के गांव भूड़पुर निवासी यूसुफ ने उन्हें 24 जनवरी को गांव नंगला बुलाकर तीन पशुओं को ले जाने के लिए कहा था. जहां यूसुफ बाइक पर सवार होकर निगरानी कर रहा था. जब वे गांव औरंगाबाद- मित्रोल बस अड्डे के पास पहुंचे तो आठ- दस लोगों ने उन्हें रोककर मारपीट की, जिसमें वे घायल हो गए.
परिजनों ने इंसाफ की मांग की
मृतक के परिजनों ने हत्या में शामिल बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए शव को साथ में रखकर प्रदर्शन किया. जहां पुलिस ने परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन देते हुए मामले को शांत कराया.
गौहत्या के लिए सख्त कानून
बता दें कि हरियाणा में गौहत्या के लिए सख्त कानून बना हुआ है. यदि कोई शख्स गौहत्या करने का दोषी पाया जाता है, तो उसे 10 साल की सजा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. हरियाणा में साल 2015 विधानसभा में गौ संरक्षण और गौ संवर्धन बिल पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है.