इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत (Anti Terrorism Court) ने इस्लामाबाद में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की पार्टी के 156 कार्यकर्ताओं की पुलिस रिमांड को मंजूरी दे दी है.
समाचार पत्र ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की खबर के मुताबिक खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के कार्यकर्ताओं को 24 नवंबर को राजधानी के सबसे रिहाईशी क्षेत्र डी-चौक पर धरना प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ सेक्रेटेरिएट पुलिस थाने में मामले दर्ज किए गए हैं.
पार्टी के मेंबरों ने अवरोधकों को हटाकर इस्लामाबाद पहुंचने की कोशिश की थी, जहां आधी रात को की गई कार्रवाई में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे.
खबर के मुताबिक, यहां आतंकवाद निरोधक कोर्ट ने गिरफ्तार किए गए 139 कार्यकर्ताओं की चार दिन की कस्टडी को मंजूरी दे दी और 17 अन्य को चार दिनों के लिए अतिरिक्त हिरासत भेज दिया.
आतंकवाद निरोधक कोर्ट के जज ताहिर अब्बास सुप्रा की नेतृत्व में हुई सुनवाई के दौरान इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ने संदिग्धों की हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया और आरोप लगाया कि ‘पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई)’ कार्यकर्ताओं के पास से दंगा रोधी किट और लाठियां बरामद की गई थीं.
इतना ही नहीं अदालत ने दो महिला बंदियों के अनुरोध को खारिज कर दिया और उन्हें ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजने का आदेश दिया.
मिली जानकारी के मुताबिक, 24 नवंबर को गिरफ्तार की गई महिला कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि उन्हें खाना और पानी नहीं दिया गया.
आधी रात को की गई कार्रवाई में खान के समर्थकों को डी-चौक और राजधानी के आस-पास के मुख्य बिजनेस जिले को खाली करना पड़ा, जिससे उनका विरोध खत्म हो गया.
पीटीआई ने सरकार की इस कार्रवाई को “फासीवादी सैन्य शासन” के तहत “नरसंहार” बताया था. पुलिस सूत्रों ने बताया कि करीब 450 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया. वहीं, ‘पीटीआई’ ने दावा किया कि सुरक्षाकर्मियों के साथ हिंसक झड़पों में “सैकड़ों” लोग मारे गए.