Ahmedabad Blast Case: 38 दोषियों को फांसी की सजा, 11 दोषियों को आजीवन कारावास

गुजरात की विशेष अदालत ने 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट (Ahmedabad serial bomb blast) मामले में 38 दोषियों को फांसी की सजा (38 convicts death penalty) सुनाई है. 14 साल पुराने मामले में स्पेशल कोर्ट ने 49 आरोपियों को दोषी करार दिया था. 38 दोषियों को फांसी की सजा (2008 Ahmedabad serial bomb blast quantum of sentence) सुनाई गई है. 11 दोषियों को उम्र कैद (11 convicts life term) की सजा सुनाई गई है.

यह मामला 26 जुलाई 2008 का है जब अहमदाबाद नगर पालिका क्षेत्र में एक घंटे के भीतर 21 सीरियल ब्लास्ट हुए थे. इस धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. इस विस्फोट में 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे.

देश में इतने कम समय में इतने धमाके पहले कभी नहीं हुए थे. एक घंटे के अंदर अहमदाबाद में 21 धमाके हुए थे. पुलिस ने अहमदाबाद में 20 प्राथमिकी दर्ज की थी, जबकि सूरत में 15 अन्य प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जहां विभिन्न स्थानों से बम बरामद किए गए थे. अदालत द्वारा सभी 35 प्राथमिकी को मर्ज करने के बाद मुकदमा चलाया गया, क्योंकि पुलिस जांच में दावा किया गया था कि ‘वे एक ही साजिश का हिस्सा’ थे.

विशेष अदालत के न्यायाधीश एआर पटेल ने फैसला सुनाते हुए अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में मारे गए लोगों को एक लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये देने का भी आदेश दिया.

(न्यूज एजेंसी एएनआई और ईटीवी भारत से इनपुट के साथ)

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