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कोर्ट ने सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी की संपत्ति को कुर्क करने का दिया आदेश

रामपुर: उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. फैमिली कोर्ट आगरा ने रामपुर पुलिस अधीक्षक और मेरठ कमिश्नर को सपा सासंद की संपत्ति कुर्क करने का आदेश भेजा है. पत्नी रूमाना परवीन को 10 हज़ार रुपए महीने का भरण पोषण देने के लिए कोर्ट ने सांसद को आदेश दिया था. लेकिन सपा सांसद ने इस आदेश का पालन नहीं किया.

प्रधान न्यायाधीश फैमिली कोर्ट, आगरा ने रामपुर एसपी और मेरठ कमिश्नर के भेजे आदेश में कहा है कि सपा सांसद की दिल्ली की सम्पत्ति को कुर्क की जाये. कुर्की के 20 दिन तक 5 लाख 30 हज़ार रुपए जमा नहीं करने पर कुर्क की गई संपत्ति में से उक्त राशि के बराबर भाग को बेचने का आदेश दिया गया है.

न्यूज़18 की खबर के अनुसार, फैमिली कोर्ट ने सपा सांसद को पत्नी और नबेते को 10 हजार रुपए महीने भरण पोषण के लिए देने का आदेश दिया था. लेकिन सपा सासंद ने कोर्ट के इस आदेश की अवहेलना करते हुए 5.30 लाख रुपए नहीं दिए. जिसके बाद कोर्ट ने राणपुर एसपी और मेरठ कमिश्नर को सपा सांसद की दिल्ली की प्रॉपर्टी कुर्क करने का आदेश दिया है. आदेश में कहा गया है कि अगर कुर्की के 20 दिन के भीतर गुजारा भत्ते का भुगतान नहीं किया जाता है तो कुर्क की गई संपत्ति में से 5 लाख 30 हजार रुपए की राशि के बराबर भाग को बेचकर पत्नी और बेटे को दिया जाए.

उधर सपा सांसद मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी के सांसदी पर भी तलवार लटक रही हैं. बीजेपी के पूर्व सांसद घनश्याम लोधी के द्वारा हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें चुनावी हलफनामे के दौरान गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है.

बीजेपी के पूर्व सांसद की तरफ से याचिका में कहा गया है कि सपा सांसद ने शादी की जानकारी से लेकर उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे की जानकारी छिपाई गई है. लिहाजा उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए. इस मामले में 21 अक्टूबर से सुनवाई शुरू हुई है.

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