संभल: समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर 1 करोड़ 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. उन पर बिजली चोरी करने का आरोप है. बीते रोज ही बिजली विभाग ने उनके घर पर छापा मारा था. हिंसा के बाद से सांसद जियाउर्रहमान बर्क की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं.
जियाउर्रहमान बर्क के घर पर बीते रोज राज्य के बिजली विभाग ने छापा मारा था. इस छापे के दौरान विभाग को कई तरह की अनियमितताएं मिली थीं. बताया जा रहा था कि बर्क के घर पर जितने वॉट का कनेक्शन था उसके ज्यादा उनके घर में लोड था. इसके बाद बिजली विभाग ने उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी.
इस दौरान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने कहा था कि सांसद के खिलाफ बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 135 (बिजली की चोरी या बिजली का अनधिकृत उपयोग) के तहत मामला दर्ज किया गया. आरोप है कि जियाउर्रहमान के घर पर 2 किलोवाट का कनेक्शन है और लोड 16 किलोवाट का है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जियाउर्रहमान के घर पर दो कनेक्श थे. एक उनके खुद के नाम पर था और दूसरा उनके दादा के नाम पर था. जियाउर्रहमान के जरिए कुल चार किलोवॉट का कनेक्शन लिया गया था, यानी 2-2 किलोवाट. वहीं, लोड 16 किलोवाट था. गुरुवार को बिजली विभाग उनके घर पहुंचा और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की जांच की. इस दौरान कई तरह की खामियां पाई गईं.
शिकायत में एसडीओ संतोश त्रिपाठी ने कहा कि सांसद के पास 2 किलोवाट का घरेलू बिजली कनेक्शन था, लेकिन उन्होंने एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर जैसे उपकरणों का उपयोग करने के लिए मीटर को बायपास कर दिया. बिजली विभाग ने कथित तौर पर सांसद के घर में 16,480 वाट का लोड पाया.
एफआईआर में बर्क के पिता ममलूकुर्रहमान बर्क का भी नाम है, जिन पर अधिकारियों को धमकाने का आरोप है. ममलूकुर्रहमान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 351-2 (आपराधिक धमकी) और 132 (सरकारी कर्मचारी पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है.