Engineer Rashid Terror Funding Case: दिल्ली हाई कोर्ट में गुरुवार, 23 जनवरी को बारामुला के सांसद इंजीनियर राशिद के टेरर फंडिंग मामले में उनकी लंबित जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है.
रिपोर्ट दाखिल करने का दिया आदेश
जस्टिस विकास महाजन ने इंजीनियर राशिद की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए एनआईए को अगली सुनवाई से पहले रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया. इस मामले पर अगली सुनवाई 30 जनवरी 2025 को होगी.
‘राशिद की जमानत याचिका पर सुनवाई करने के लिए कोई अदालत मौजूद नहीं’
राशिद के वकील एन हरिहरन ने कहा कि उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करने के लिए कोई अदालत मौजूद नहीं है. एक ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका सुरक्षित रखी और फिर यह कह दिया कि एमपी/एमएलए मामलों की सुनवाई करने का उसके पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है.
वकील एन हरिहरन ने आगे कहा, “ऑर्डर रिजर्व किए 3 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक ऑर्डर नहीं आया. संसद का तीन सत्र खत्म चुका है और मेरे संसदीय क्षेत्र को संसद में प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है.”
तिहाड़ जेल में बंद हैं इंजीनियर रशीद
जम्मू कश्मीर के बारामुला के सांसद इंजीनियर राशिद फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. उन पर टेरर फंडिंग मामले और यूएपीए के तहत मामला दर्ज है. साल 2019 में इंजीनियर राशिद को गिरफ्तार किया गया था.
चुनाव प्रचार के लिए ट्रायल कोर्ट ने दी थी जमानत
इंजीनियर राशिद को पिछले साल जम्मू-कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनावों के प्रचार करने के लिए ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी. इंजीनियर राशिद ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लोकसभा चुनाव में दो लाख से ज़्यादा वोटों से हराया था.

