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गुजरात में 12 दरगाहों पर चला बुलडोजर, हाईकोर्ट ने सभी याचिकाएं की खारिज

Bulldozer Action On Dargahs In Gujarat: गुजरात सरकार ने वक़्फ़ के नाम पर कुल 12 दरगाहों को अवैध बताते हुए इनपर बुलडोजर चलवा दिया. यह कार्रवाई गुजरात हाईकोर्ट द्वारा उस याचिका को खारिज करने के बाद की गई, जिसमें दावा किया गया था कि बालापार गांव में सरकारी जमीन पर अवैध धार्मिक अतिक्रमण वक्फ बोर्ड की संपत्ति थी. हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन ने इन दरगाहों पर बुलडोजर कार्रवाई शुरु कर दी.

पिछले कुछ दिनों से लगातार गुजरात में प्रशासन द्वारा मुस्लिमों के धार्मिक स्थलों मस्जिदों, दरगाहों आदि बुलडोजर द्वारा कार्रवाई की जा रही है.

36 मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर हुई थी कार्रवाई

बीते दिनों गुजरात सरकार ने द्वारका के 7 द्वीपों पर 36 मुस्लिम धर्म स्थलों को “अवैध अतिक्रमण” बताकर ध्वस्त कर दिया था. इन टापुओं में खारा चुसणा, मीठा चुसणा, आशाबा, धोरोयो, धबधबो, सामयाणी और भैदर शामिल थे.

हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को किया खारिज

देवभूमि द्वारका में स्थित बेट द्वारका में सरकार द्वारा किए जा रहे बुलडोजर कार्रवाई को रोकने के लिए गुजरात हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं. इन याचिकाओं में प्रशासन के द्वारा दरगाहों और मस्जिदों को ढहाए जाने को चुनौती दी गई थी. इसके बाद हाईकोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसके बाद बेट द्वारका में सरकारी जमीन पर स्थित मस्जिदों और दरगाहों पर एक बार फिर बुलडोजर चलने लगे.

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