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Nashik: हजरत सतपीर शाह दरगाह तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रूख, बॉम्बे हाई कोर्ट से मांगा जवाब

सर्वोच्च अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट से पूछा कि जब दरगाह के ट्रस्ट ने नगर निगम की नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की थी, तो उसे सुनवाई के लिए लिस्ट करने में देरी क्यों की गई?

Hazrat Satpeer Shah Dargah: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के नासिक में हजरत सतपीर शाह दरगाह पर बुलडोजर चलाए जाने के मामले में अहम फैसला सुनाया है. बता दें कि पिछले दिनों नासिक में स्थित हजरत सतपीर शाह दरगाह पर नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है. इस घटना के बाद महाराष्ट्र की राजनीतिक सरगरमी तेज हो गई है.

‘सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम के नोटिस पर अंतरिम रोक लगाई है’

हजरत सतपीर शाह दरगाह पर बुलडो़र चलाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम के नोटिस पर अंतरिम रोक लगाई है. इसके साथ ही याचिका को सूचीबद्ध न करने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट से रिपोर्ट से मांगी है.

सर्वोच्च अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट से पूछा सवाल

सर्वोच्च अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट से पूछा कि जब दरगाह के ट्रस्ट ने नगर निगम की नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की थी, तो उसे सुनवाई के लिए लिस्ट करने में देरी क्यों की गई?

पूरा मामला क्या है?

बता दें कि नासिक नगर निगम ने 1 अप्रैल को हजरत सतपीर शाह दरगाह को अवैध बताते हुए नोटिस दिया था और 15 दिनों का वक्त दिया था. इसके बाद 15 अप्रैल की रात को जब कार्रवाई शुरू हुई, तो वहां पथराव हुआ, जिसमें 21 पुलिसकर्मी घायल हो गए. फिर अगले दिन 16 अप्रैल की सुबह दरगाह को तोड़ दिया गया.

हजरत सतपीर शाह दरगाह ट्रस्ट के वकील ने क्या कहा?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले पर हजरत सतपीर शाह दरगाह ट्रस्ट के वकील ने कहा कि उन्होंने 8 अप्रैल से ही हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए अपील की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने मामला लिस्ट नहीं किया. जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तब तक दरगाह को गिराया जा चुका था. जहां सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अफसोस जताते हुए कहा कि हाईकोर्ट को सुनवाई में देरी नहीं करनी चाहिए थी.

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