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Nagpur हिंसा के आरोपी मोहम्मद हामिद को कोर्ट ने दी जमानत… कहा, ‘जमानत नियम, जेल अपवाद’

अदालत ने यह भी कहा कि यदि आरोपी लंबे समय तक जेल में रहता है और उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जाता है तो उसे और उसके परिवार को जीवन में मुश्किल उठानी पड़ेगी, जो उनके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है.

Nagpur Violence Update: महाराष्ट्र के नागपुर में मुगल शासक औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान भारी हिंसा हो गई थी. इसके बाद पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया था. वहीं इस मामले में हिंसा भड़काने के आरोप में माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद हामिद मोहम्मद हनीफ को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था. अब अदालत ने मोहम्मद हामिद मोहम्मद हनीफ को जमानत दे दी है.

‘मोहम्मद हनीफ को 19 मार्च को गिरफ्तार किया गया था’

एडिशनल सोशन जज ने सोमवार, 21 अप्रैल को मोहम्मद हामिद मोहम्मद हनीफ को जमानत दे दी. एडिशनल सोशन जज एम बी ओझा ने अपने आदेश में कहा कि मोहम्मद हामिद मोहम्मद हनीफ को 19 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में है.

अदालत ने इसके साथ ही आगे कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है. आरोपी काफी समय से हिरासत में है और जांच पूरी हो चुकी है.

अदालत ने की अहम टिप्पणी

वहीं अदालत ने यह भी कहा कि यदि आरोपी लंबे समय तक जेल में रहता है और उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जाता है तो उसे और उसके परिवार को जीवन में मुश्किल उठानी पड़ेगी, जो उनके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है. अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई भी जल्द पूरी नहीं होने वाली है और इसलिए आरोपी को जेल में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा.

क्या था पूरा मामला?

आपको बता दें कि बीते 17 मार्च को महाराष्ट्र के नागपुर में मुगल शासक औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी. हिंसा शुरु होने का मुख्य कारण यह था कि प्रदर्शन कर रहे हिंदुवादी संगठनों ने कपड़े में लिखे हुई कुरआन की आयतों को जलाया था. इस घटना के बाद इलाकें में तनाव की स्थिति बन गई खूब आगजनी और पथराव हुआ. पुलिस ने इसके बाद मामले को किसी तरह काबू करते हुए इलाके में कर्फ्यू लगा दिया था.

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