Delhi Highcourt On Baba Ramdev: दिल्ली हाईकोर्ट ने आज यानी कि गुरुवार,1 मई को ‘शरबत जिहाद’ मामले में बाबा रामदेव को फटकार लगाई है. हाईकोर्ट ने कहा कि रामदेव किसी के नियंत्रण में नहीं हैं. वे अपनी ही दुनिया में जीते हैं. बता दें कि बाबा रामदेव ने रूह अफजा को ‘शरबत जिहाद’ कहा था. इसके बाद विवाद काफी बढ़ गया था.
हाई कोर्ट ने क्या कहा था?
हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि बाबा रामदेव में नया वीडियो जारी किया, जिसमें हमदर्द के खिलाफ टिप्पणी की गई है.बता दें कि इससे पहले 22 अप्रैल को हाईकोर्ट ने रामदेव को दिए आदेश में कहा था कि हमदर्द उत्पादों को लेकर न तो कोई बयान दें और न ही कोई वीडियो शेयर करें.
‘मैं अब अवमानना नोटिस जारी करूंगा’
हाईकोर्ट के जस्टिस बंसल ने कहा कि रामदेव को शरबत जिहाद बयान पर प्रथम दृष्टया कोर्ट के आदेश की अवमानना का दोषी पाया. मैं अब अवमानना नोटिस जारी करूंगा. हम उन्हें यहां बुला रहे हैं.
हाईकोर्ट ने जब तीखी टिप्पणी की तो रामदेव के वकील ने कहा कि योगगुरु के ताजा वीडियो से आपत्तिजनक हिस्सा हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से 24 घंटे के अंदर हटा दिया जाएगा
इस पर कोर्ट ने कहा कि आपने आदेश का पालन किया, एक हफ्ते के भीतर हलफनामा दायर करें.
‘रामदेव का बयान हेट स्पीच की तरह ही है’
वहीं हमदर्द की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि रामदेव ने अपने बयान के जरिए धर्म के आधार पर हमदर्द कंपनी पर हमला किया है. उन्होंने शरबत जिहाद का नाम दिया. रामदेव का नाम मशहूर है, बिना किसी दूसरे प्रोडक्ट की बुराई के वे पतंजलि का सामान बेच सकते हैं. यह बयान बुराई करने से आगे निकल गया है, यह धार्मिक बंटवारा करता है. रामदेव का कमेंट हेट स्पीच की तरह ही है.
क्या है पूरा मामला?
बाबा रामदेव ने बीते 3 अप्रैल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दस मिनट का एक वीडियो पोस्ट किया था. जिसमें रामदेव ने पतंजलि के शरबत का प्रचार किया. साथ ही उन्होंने कहा- एक कंपनी शरबत बनाती है, उससे जो पैसा मिलता है, उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है. अगर आप वो शरबत पिएंगे, तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे.
इसके साथ ही रामदेव ने कहा था कि अगर आप पतंजलि का शरबत पिएंगे, तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा. पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा. मैं कहता हूं कि ये शरबत जिहाद है. जैसे लव जिहाद और वोट जिहाद चल रहा है, वैसे ही ‘शरबत जिहाद’ भी चल रहा है.
अगली सुनवाई कल 2 मई को हागी
बाबा रामदेव के इस बयान के बाद रूह अफजा बनाने वाली कंपनी हमदर्द ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. बता दें कि हाईकोर्ट कल यानी 2 मई को फिर इस मामले की सुनवाई करेगा. इसमें देखेगा कि पूर्व आदेश का पालन हुआ या नहीं.