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संभल शाही मस्जिद सर्वे केस पर मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका… हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का सर्वे आदेश रखा बरकरार

हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस दलील को भी ठुकरा दिया कि हिन्दू पक्ष का मुकदमा सुनवाई लायक नहीं है. मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हवाला दिया था.

Allahabad High Court On  Sambhal Jama Masjid: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज यानी कि सोमवार, 19 मई को संभल शाही मस्जिद को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया. मुस्लिम पक्ष ने ट्रायल कोर्ट के सर्वे के दिए आदेश को हाईकोर्ट में चनौता दी थी. हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट के सर्वे आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए इसपर रोक लगाने से इंकार कर दिया. हाईकोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को काफी झटका लगा है.

हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस दलील को भी ठुकरा दिया कि हिन्दू पक्ष का मुकदमा सुनवाई लायक नहीं है. मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हवाला दिया था.

लाईव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने ट्रायल कोर्ट का सर्वेक्षण आदेश बरकरार रखा. साथ ही यह भी कहा कि हिंदू वादियों पर प्रथम दृष्टया कोई प्रतिबंध नहीं है.

ट्रायल कोर्ट ने आदेश पारित किया था 

ट्रायल कोर्ट का आदेश महंत ऋषिराज गिरि सहित आठ वादियों द्वारा दायर मुकदमे पर पारित किया गया था. जिन्होंने दावा किया था कि संभल मस्जिद का निर्माण 1526 में वहां मौजूद एक हिंदू मंदिर को तोड़कर किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर लगाई थी रोक

बता दें कि पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर प्रभावी रूप से रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जब तक सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका हाईकोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध नहीं हो जाती, तब तक ट्रायल कोर्ट मामले में आगे नहीं बढ़ेगा.

सर्वे के दौरान हुई थी हिंसा

बता दें कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के बाद 24 नवंबर, 2024 को एएसआई की एक टीम शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने पहुंची थी. जहां हिंदूवादी संगठनों की भीड़ “जय श्री राम” सहित कई अन्य नारे लगा रही थी. इस दौरान मस्जिद के बाहर मुसलमान भी जमा थे. जहां पुलिस ने मुसलमानों को हटाने बल का इस्तेमाल किया फिर प्रदर्शन कर रहे मुस्लिमों पर गोलियां भी चलाई. पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई में पांच मुसलमानों की मौत हो गई थी.

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