Udaipur Files Film Controversy: सुप्रीम कोर्ट ने भी विवादित फिल्म उदयपुर फाइल्स फिल्म के मेकर्स को कोई राहत नहीं दी. बीते दिनों 10 जुलाई को हाईकोर्ट ने इस फिल्म के रिलीज पर रोक लगाई है. हाईकोर्ट ने फिल्म के रिलीज पर तब तक रोक लगा दी है, जब तक केंद्र सरकार फिल्म के कंटेंट पर कोई फैसला नहीं लेती है.
सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने किया साफ इनकार
बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद फिल्म निर्माताओं ने दिल्ली हाई कोर्ट के 10 जुलाई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जहां आज यानी कि बुधवार, 16 जुलाई को इस याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान इस मामले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया है.
‘केंद्र के सामने अपनी बातों को रखें और फिर इंतजार करें’
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के द्वारा गठित किए गए पैनल की रिपोर्ट आने तक फिल्म को रिलीज न करने का आदेश दिया है. इस मामले पर अब 21 जुलाई को सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाकर्ताओं को सलाह दी कि वे पहले केंद्र के सामने अपनी बातों को रखें और फिर इंतजार करें.
वर्ष 2022 में राजस्थान के उदयपुर में दर्ज़ी कन्हैया लाल की हत्या पर आधारित बनी फिल्म की रिलीज पर रोक के लिए जमीयत उलमा-ए-हिंद ने याचिका दायर की है, जहां हाईकोर्ट ने फिल्म के रिलीज पर रोक लगा दी है.
हाईकोर्ट के फैसले पर अरशद मदनी ने कहा था
हाईकोर्ट के फैसले पर जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा था कि उदयपुर फाइल्स (Udaipur Files) फिल्म की स्क्रीनिंग पर स्टे और अदालत के अन्य आदेशों ने संविधान की सर्वोच्चता को मजबूत किया है. यह एक स्पष्ट संदेश भी देता है कि कला और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कोई भी व्यक्ति संवैधानिक और नैतिक सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता है.
‘इंशाल्लाह अंतिम फैसला भी हमारे पक्ष में ही होगा’
इसके साथ ही मौलाना अरशद मदनी ने आगे कहा था कि हाल के वर्षों में कुछ और आपत्तिजनक फिल्में भी बनी हैं, लेकिन वे इतनी घिनौनी नहीं थीं. इस फिल्म में एक हत्या की घटना की आड़ में एक पूरे समुदाय को इस तरह कठघरे में खड़ा किया गया है मानो वे अपराधी हों. इसीलिए हमने इस मामले को अदालत में ले जाने का फैसला किया. हमें खुशी है कि हमारी कोशिशें कामयाब रहीं, और हमें पूरा विश्वास है कि इंशाल्लाह अंतिम फैसला भी हमारे पक्ष में ही होगा. यह फैसला सिर्फ फिल्म पर रोक नहीं है, बल्कि सांप्रदायिक तत्वों के इरादों और एजेंडे पर एक रोक है.