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बुलंदशहर हिंसा मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला.. BJP नेता समेत 38 दोषी करार, इंस्पेक्टर सुबोध की हुई थी हत्या

घटना बुलंदशहर के स्याना कोतवाली क्षेत्र के गांव महाव की है. यहां गोवंश के अवशेष मिलने के बाद हिंसा भड़क गई थी. भीड़ ने चिंगरावठी पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया था. इस दौरान भीड़ ने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और एक स्थानीय नौजवान सुमित की भीड़ ने हत्या कर दी थी.

Bulandshahr Riots 2018: बुलंदशहर में दिसंबर 2018 को हुई हिंसा मामले में स्थानीय अदालत ने आज यानी कि बुधवार, 30 जुलाई को फैसला सुनाया. साल 2018 में हुई हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और एक स्थानीय नौजवान सुमित की भीड़ ने हत्या कर दी थी. इस घटना पर अदालत ने 38 आरोपियों को दोषी करार दिया है. इन दोषियों में मौजूदा जिला पंचायत सदस्य और हिंदू संगठन से जुड़े बीजेपी नेता योगेश राज भी शामिल हैं. अदालत सजा का ऐलान 1 अगस्त को करेगी.

गोवंश के अवशेष मिलने की खबर पर भड़की थी हिंसा

बता दें कि यह घटना स्याना कोतवाली क्षेत्र के गांव महाव की है. यहां गोवंश के अवशेष मिलने के बाद हिंसा भड़क गई थी. भीड़ ने चिंगरावठी पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया था, और इस दौरान स्याना कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर सुबोध कुमार और युवक सुमित की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

44 लोगों को बनाया गया था आरोपी

इस घटना में पुलिस ने 44 लोगों को आरोपी बनाया था. इनमें से पांच लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक आरोपी नाबालिग था. बचे हुए बाकी के 38 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया.

बीजेपी नेता पर हिंसा भड़काने का आरोप

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, 3 दिसंबर 2018 को स्याना कोतवाली के गांव महाव में गोवंश के अवशेष मिलने की खबर फैल गई थी. इस खबर के बाद हिंदूवादी संगठनों के साथ- साथ स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और गोकशी का विरोध किया, इस दौरान हिंसा भड़क उठी. आरोप है कि योगेश राज ने अपने समर्थकों के साथ लोगों को इकट्ठा कर हिंसा के लिए भड़काया था.

भीड़ ने ट्रैक्टर- ट्रॉली में गोवंश के अवशेष लादकर बुलंदशहर हाईवे को जाम कर दिया था. पुलिस ने जब भीड़ को रोकने की कोशिश की तो भीड़ ने पुलिस चौकी पर ही आग लगा दी थी.

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