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गुजरात में दरगाह गिराए जाने का विरोध करने पर विवाद.. 13 लोग गिरफ्तार

रिपोर्टों के मुताबिक, जब दरगाह की चारदीवारी गिराई गई, तो लगभग 100 महिलाएं और बच्चे कथित तौर पर इकट्ठा होकर इस कदम का विरोध करने लगे.

Gujarat: गुजरात के सोमनाथ जिले में सोमवार को दरगाह को तोड़ने को लेकर विवाद के बाद कम से कम 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया. साथ ही और लोगों को गिरफ्तार किया जाने की संभावना बताई जा रही है.ये विवाद तब हुआ, जब वेरावल के प्रभास पाटन इलाके में स्थानीय लोगों ने एक दरगाह को तोड़ने से रोकने की कोशिश की.

अधिकारियों के अनुसार, स्थानीय निवासियों और ममलतदार कार्यालय के कर्मचारियों के बीच बातचीत के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और यह विवाद में बदल गया.

क्या है पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, जब दरगाह की चारदीवारी गिराई गई, तो लगभग 100 महिलाएं और बच्चे कथित तौर पर इकट्ठा होकर इस कदम का विरोध करने लगे. पुलिस का आरोप है कि इसके तुरंत बाद भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और भीड़ को हटाने के लिए तीन आँसू गैस के गोले दागे.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने कहा कि आखिरकार हालात पर काबू पा लिया गया और तोड़फोड़ अभियान फिर से शुरू हो गया. मंगलवार सुबह तक, मकानों और धार्मिक स्थल समेत कुल 11 ढांचों के मलबे को हटा दिया गया था.

राज्य की ओर से डिप्टी मामलतदार (सर्किल ऑफिसर) रंजीत सिंह आर. खेर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर प्रभास पाटन पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है.

शिकायत में कहा गया है कि अधिकारी सर्वे संख्या 831 वाली सरकारी ज़मीन पर अवैध निर्माण हटाने गए थे और सुबह शांतिपूर्वक काम पूरा कर लिया. हालांकि, शाम को जब दरगाह पर तोड़फोड़ शुरू हुई, तो 70-100 लोगों की भीड़ जमा हो गई और कथित तौर पर पथराव करने से पहले टीम पर चिल्लाने लगी.

इन धाराओं के तहत FIR दर्ज

कुल 17 नामजद व्यक्तियों और भीड़ में शामिल अन्य लोगों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत गैरकानूनी रूप से एकत्रित होने, दंगा करने, लोक सेवक पर हमला करने या उसके काम में बाधा डालने, मानव जीवन को खतरे में डालने और लोक सेवक को चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है. साथ ही उन पर गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत भी आरोप लगाए गए.

बता दें कि यह तो उसी तनाव की कड़ी है जो 28 सितंबर 2024 से जारी है, जब प्रशासन ने प्रभास पाटन इलाके में नौ मुस्लिम धार्मिक स्थलों को तोड़ दिया था.  जिनमें 1200 साल पुराना हाजी मंगरोल दरगाह, शाह सिलार दरगाह, गरीब शाह दरगाह और जाफर मुज़फ्फर दरगाह शामिल थे. इसके साथ ही एक मस्जिद, 500 साल पुराना कब्रिस्तान और 47 घर भी गिरा दिए गए थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बिना कानूनी प्रक्रिया के इस तरह की “बुलडोज़र कार्रवाई” पर रोक लगाने का आदेश दिया था.

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