Assam Prohibition of Polygamy Bill: असम की बीजेपी सरकार ने बीते कल यानी कि मंगलवार, 25 नवंबर को विधानसभा में “असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025” पेश किया. इस बिल में पहली शादी के कानूनी तौर पर वैध रहते हुए दूसरी शादी करने या उसे छिपाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए जेल और भारी जुर्माने सहित कड़ी सजा का प्रावधान है. इस विधेयक के पेश होने से पहले से ही हंगामा मचा हुआ है और इसकी अलोचना की जा रही है. वहीं बहुविवाह निषेध विधेयक के पेश होने के बाद लखनऊ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर समुदाय को अपने निजी मामलों में अपने धर्म को मानने का कानूनी अधिकार है.
‘धार्मिक आजादी एक बुनियादी अधिकार’
मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने न्यूज एजेंसी IANS से बात करते हुए कहा कि हमारे देश के संविधान ने हर नागरिक को अपना धर्म मानने की पूरी आजादी दी है. और हमारे देश के संविधान के मुताबिक धार्मिक आजादी एक बुनियादी अधिकार है.
खालिद रशीद फिरंगी महली ने आगे कहा कि हर समुदाय को अपने निजी मामलों में अपने धर्म को मानने का कानूनी अधिकार है. इसलिए एक से ज्यादा शादियों का कॉन्सेप्ट इस्लाम के पर्सनल लॉ का एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन यह दूसरी बात है कि इस्लाम में एक से ज्यादा शादियों के लिए बहुत सख्त शर्तें हैं.
Lucknow, Uttar Pradesh: On Assam government passing the polygamy bill, Maulana Khalid Rasheed Firangi Mahali, Chairman of the Lucknow Islamic Center, says, “You all know that the Constitution of our country has given every citizen complete freedom to practice their religion. And… pic.twitter.com/tkb0ntfDNo
— IANS (@ians_india) November 28, 2025
कांग्रेस सांसद ने भी इस विधेयक का किया विरोध
वहीं कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने कहा कि हमारा देश बहुत अलग-अलग तरह का है, और हमें इसे बनाए रखने का ध्यान रखना चाहिए. इस कानून को पास कर दो समुदायों के बीच दरार पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं.साथ ही कहा कि इस विधेयक के सहारे कुछ वर्गों को दबाने की कोशिश की जा रही है.
Lucknow, Uttar Pradesh: On Assam government passing the polygamy bill, Congress MP Tanuj Puniya says, “Our country is very diverse, and we must take care to preserve that. There are attempts to create a rift between the two communities, This will also be pursued through legal… pic.twitter.com/XH7brnQXJb
— IANS (@ians_india) November 28, 2025
कानून तोड़ने पर 10 साल तक की सजा
बता दें कि प्रस्तावित कानून के अनुसार, बहुविवाह को एक आपराधिक अपराध (क्रिमिनल ऑफेंस) माना जाएगा और इसके लिए सात साल तक की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है. अगर कोई व्यक्ति अपनी पहली शादी छुपाकर दूसरी शादी करता है, तो सजा दस साल तक बढ़ सकती है. वहीं, अगर कोई बार-बार ऐसा अपराध करता है, तो उसे दोगुनी सजा दी जाएगी.

