Rahul Gandhi On Unnao Rape Case: उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने जमानत दे दी. बीजेपी के पूर्व विधायक को जमानत मिलने के बाद रेप पीड़िता और उसकी मम्मी समेत कई लोग इंडिया गेट के सामने धरने पर बैठ गईं, हालांकि पुलिस ने उनके साथ आरोपियों के तरह बर्ताव करते हुए वहां से हटा दिया. पुलिस के इस अमानवीय व्यवहार पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. कांग्रेस सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि क्या एक गैंगरेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है?
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि क्या एक गैंगरेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है?क्या उसकी “गलती” ये है कि वो न्याय के लिए अपनी आवाज उठाने की हिम्मत कर रही है?
‘अपराधी को जमानत मिलना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक‘
राहुल गांधी ने आगे कहा कि अपराधी (बीजेपी के पूर्व विधायक) को जमानत मिलना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है. खासकर तब, जब पीड़िता को बार-बार प्रताड़ित किया जा रहा हो, और वो डर के साए में जी रही हो.
कांग्रेस सांसद ने सवाल उठाते हुए कहा कि बलात्कारियों को जमानत, और पीड़िताओं के साथ अपराधियों सा व्यवहार, ये कैसा न्याय है? हम सिर्फ एक मृत अर्थव्यवस्था नहीं, ऐसी अमानवीय घटनाओं के साथ हम एक मृत समाज भी बनते जा रहे हैं.
राहुल गांधी ने आगे कहा कि लोकतंत्र में असहमति की आवाज उठाना अधिकार है, और उसे दबाना अपराध. पीड़िता को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए, न कि बेबसी, भय और अन्याय.
क्या एक गैंगरेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है?
क्या उसकी “गलती” ये है कि वो न्याय के लिए अपनी आवाज़ उठाने की हिम्मत कर रही है?
उसके अपराधी (पूर्व BJP MLA) को ज़मानत मिलना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है – खासकर तब, जब पीड़िता को बार-बार प्रताड़ित किया जा रहा हो, और वो डर के… https://t.co/BZqrVNXMOy
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 24, 2025
सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी है जमानत
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपए के निजी मुचलके पर सशर्त रिहा करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही ये चार शर्तें भी लगाईं.
- पीड़िता से पांच किलोमीटर दूर रहना होगा.
- हर सोमवार को पुलिस को रिपोर्ट करना होगा.
- पासपोर्ट संबंधित प्राधिकरण के पास जमा कराना होगा, ताकि देश छोड़कर न जा सकें.
- एक भी शर्त तोड़ी तो बेल रद्द कर दी जाएगी.

