Unnao Rape Case: उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) की सजा पर रोक लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने जमानत दे दी है. हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भारी विरोध हो रहा है. वहीं उन्नाव रेप केस के पीड़िता भी धरने पर बैठ गई है. इसी बीच सीबीआई (CBI) ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला किया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे सेंगर को जमानत पर रिहा किया जाए.
CBI ने क्या कहा?
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, सीबीआई के प्रवक्ता ने बुधवार, 24 दिसंबर को जारी बयान में बताया कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेशों की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया है. एजेंसी ने कहा कि वह इस मामले में जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल करेगी.
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पीड़िता धरने पर बैठी
बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलने के बाद रेप पीड़िता और उसकी मम्मी समेत कई लोग इंडिया गेट के सामने धरने पर बैठ गईं, हालांकि पुलिस ने उनके साथ आरोपियों के तरह बर्ताव करते हुए वहां से हटा दिया. पुलिस के इस अमानवीय व्यवहार पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. कांग्रेस सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि क्या एक गैंगरेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है?
सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी है जमानत
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपए के निजी मुचलके पर सशर्त रिहा करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही ये चार शर्तें भी लगाईं.
- पीड़िता से पांच किलोमीटर दूर रहना होगा.
- हर सोमवार को पुलिस को रिपोर्ट करना होगा.
- पासपोर्ट संबंधित प्राधिकरण के पास जमा कराना होगा, ताकि देश छोड़कर न जा सकें.
- एक भी शर्त तोड़ी तो बेल रद्द कर दी जाएगी.

