Homeराजनीतिउन्नाव रेप केस: 'कुलदीप सेंगर को रिहा न किया जाए...' सुप्रीम कोर्ट...

उन्नाव रेप केस: ‘कुलदीप सेंगर को रिहा न किया जाए…’ सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की उम्रकैद की सजा को सस्पेंड करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंगर को रिहा न किया जाए.

Unnao Rape Case: उन्नाव रेप केस में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Sengar) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी कि सोमवार, 29 दिसबंर को कुलदीप सेंगर की उम्रकैद की सजा को सस्पेंड करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंगर को रिहा न किया जाए.

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ CBI ने अपील की थी 

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दे दी थी. हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भारी विरोध हो रहा थी. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उन्नाव रेप केस के पीड़िता, उनकी माँ और कई सामाजिक कार्यकर्ता धरने पर बैठ गई थी. इसके बाद सीबीआई (CBI) ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन-जजों की बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली CBI की याचिका पर सुनवाई की. बेंच ने कहा कि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि जब किसी ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट ने किसी दोषी या विचाराधीन अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया हो, तो आम तौर पर इस अदालत को उस व्यक्ति को सुने बिना ऐसे आदेश पर रोक नहीं लगानी चाहिए. लेकिन इस मामले में हालात अलग हैं, क्योंकि प्रतिवादी अभियुक्त को धारा 304-II के तहत भी सजा सुनाई गई है, जो पीड़ित महिला के पिता की गैर-इरादतन हत्या से जुड़ा मामला है, और वह इस केस में हिरासत में है.

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए हम उस आदेश पर रोक लगाते हैं. यानी अभियुक्त को उस आदेश के आधार पर रिहा नहीं किया जाएगा.

CBI की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी. उन्होंने कहा कि हम बच्ची के प्रति जवाबदेह हैं. मेहता ने यह भी कहा कि सेंगर न केवल रेप का दोषी है, बल्कि पीड़िता के पिता की हत्या और अन्य लोगों पर हमले का भी दोषी ठहराया गया है.

सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी थी जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपए के निजी मुचलके पर सशर्त रिहा करने का आदेश दिया था. इसके साथ ही ये चार शर्तें भी लगाईं थी.

  • पीड़िता से पांच किलोमीटर दूर रहना होगा.
  • हर सोमवार को पुलिस को रिपोर्ट करना होगा.
  • पासपोर्ट संबंधित प्राधिकरण के पास जमा कराना होगा, ताकि देश छोड़कर न जा सकें.
  • एक भी शर्त तोड़ी तो बेल रद्द कर दी जाएगी.
spot_img
1,716FansLike
6,134FollowersFollow
118FollowersFollow
19,400SubscribersSubscribe