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Karnataka: इजराइली टूरिस्ट के गैंग रेप और मर्डर के मामले में मल्लेश, साई और शरणप्पा को मौत की सजा, जानें पूरा मामला

दोषियों की पहचान मल्लेश उर्फ ​​हंडीमल्ला, साई और शरणप्पा के रूप में हुई है. गंगावती डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट ने 6 मार्च, 2025 की घटना के सिलसिले में उन्हें रेप और हत्या का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई.

Karnataka: कर्नाटक के कोप्पल (Koppal) जिले की एक सेशन कोर्ट ने सोमवार, 16 फरवरी को तीन लोगों को मौत की सजा सुनाई. अदालत ने इन तीनों को पिछले साल हम्पी के पास एक इजराइली नागरिक समेत दो महिलाओं के गैंग रेप और एक पुरुष टूरिस्ट की हत्या का दोषी पाया. इस मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. आईए जानते हैं कि पूरा मामला क्या था और कोर्ट ने सजा सुनाते हुए क्या- क्या कहा.

दोषियों की पहचान मल्लेश उर्फ ​​हंडीमल्ला, साई और शरणप्पा के रूप में हुई है. गंगावती डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट ने 6 मार्च, 2025 की घटना के सिलसिले में उन्हें रेप और हत्या का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई.

कहां हुई थी ये घटना?

बता दें कि यह घटना हम्पी के पास सनापुरा में तुंगभद्रा लेफ्ट बैंक कैनाल के पास हुई थी. पुलिस ने बताया कि तीनों दोषियों ने 6 मार्च, 2025 की रात को दो महिला सर्वाइवर, एक इजराइली टूरिस्ट और एक होमस्टे ऑपरेटर, और तीन अन्य पुरुष टूरिस्ट दोस्तों से पैसे मांगे थे.

पूरा मामला क्या था?

जब उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया तो तीनों ने कथित तौर पर तीन पुरुष टूरिस्ट को नहर में धकेल दिया और दो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया. नहर में धकेले गए दो आदमी तैरकर सुरक्षित निकल गए, जबकि ओडिशा का एक टूरिस्ट नहर में डूब गया.

जज ने क्या कहा?

बता दें कि इस घटना से पूरे देश में सनसनी फैल गई थी और इसकी कड़ी निंदा की गई थी. गंगावती डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई. सेशन कोर्ट के जज ने कहा कि यह अपराध रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में आता है, जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा सजा मिलनी चाहिए.

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