उत्तर प्रदेश में लखीमपुर हिंसा केस में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को जमानत दी है.
इसकी जानकारी न्यूज एजेंसी एएनआई ने ट्वीट करके दी है कि ‘लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दी.’
ईटीवी भारत की खबर के अनुसार, इससे पहले लखीमपुर हिंसा केस में उत्तर प्रदेश एसआईटी ने हाल ही में चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में एसआईटी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया था. इतना ही नहीं एसआईटी के मुताबिक, आशीष घटनास्थल पर ही मौजूद था. वहीं एसआईटी ने भी अपनी जांच में लखीमपुर हिंसा में आशीष मिश्रा के हथियार से फायरिंग की पुष्टि की थी. एसआईटी ने चार्जशीट में आशीष मिश्रा और अंकित दास के लाइसेंसी असलहे से फायरिंग की बात कही. जबकि आशीष मिश्रा ने कहा था उसने एक साल से उनके असलहों से कोई फायर ही नहीं किया.
बता दें कि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर के तिकुनिया में हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी. आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने अपनी जीप से किसानों को कुचल दिया था. घटना से आक्रोशित भीड़ ने आशीष के ड्राइवर समेत चार लोगों की हत्या कर दी थी.
वहीं दूसरी तरफ, लखीमपुर खीरी मामले में मुख्य आरोपी आशिष मिश्रा के वकील सलिल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि ‘हमने अभी फैसला नहीं पढ़ा है, ज़मानत अर्ज़ी पर बहस के दौरान हमने कहा, आशीष मिश्रा को झूठा फंसाया गया है, वे मौके पर मौजूद नहीं थे. क़ानूनी औपचारिकता पूरी होते ही 2 दिनों के भीतर वे जेल से बाहर आ सकते हैं.