नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किये गये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एवं महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया.
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ ने नवाब मलिक की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुये कहा कि वे इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे. अभी वे इस चरण की प्रक्रिया में दखल नहीं देंगे. यह शुरूआती चरण है.
खंडपीठ ने नवाब मलिक के वकील कपिल सिब्बल को जमानत याचिका को विशेष अदालत में पेश करने को कहा.
इस पर सिब्बल ने कहा कि इस मामले में पांच हजार पेज की चार्जशीट दायर की गयी है, इसी कारण विशेष अदालत इस मामले में उनके मुवक्किल को जमानत नहीं देगी.
सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल पर मनी लॉन्ड्रिग का मामला चलाना गलत है. उन्होंने कहा कि 1993 में हुई घटना के लिये 2022 में कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है.
गत 15 मार्च को बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. मलिक को फरवरी में गिरफ्तार किया गया था. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ही नवाब मलिक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
—आईएनएस