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सीतापुर केस में मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक बढ़ाई

नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत ने सीतापुर केस में मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ा दी है. वहीं, इस मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी. इस केस में जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को चार हफ्ते का समय दिया है.

ईटीवी इंडिया रिपोर्ट के अनुसार, फैक्ट चेक से जुड़ी वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने सोमवार को दिल्ली में दर्ज एफआईआर के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के सेशंस कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल किया. जिस पर सेशंस कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई की.

बता दें कि दिल्ली में दर्ज एफआईआर मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. जुबैर को 27 जून को गिरफ्तार किया गया था. जुबैर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है. धार्मिक भावनाएं भड़काने के अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जुबैर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 201 और एफसीआरए की धारा 35 की धाराओं को भी जोड़ा है.

जुबैर के खिलाफ उत्तरप्रदेश के सीतापुर में भी एफआईआर दर्ज की गई है. ये एफआईआर तीन संतों को ‘हेटमोंगर’ बताकर ट्वीट करने के मामले में दर्ज किया गया है. सीतापुर में दर्ज एफआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को जुबैर को पांच दिनों की अंतरिम जमानत दी थी. सीतापुर के अलावा यूपी में जुबैर के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है.

मोहम्मदी थाना लखीमपुर खीरी में केस दर्ज है. मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एक निजी समाचार चैनल के रिपोर्टर आशीष कटियार ने 25 नवंबर, 2021 को खीरी कोर्ट के आदेश से मामला दर्ज कराया था.

अपनी शिकायत में कटियार ने जुबैर पर अपने चैनल के बारे में ट्वीट कर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था.

वहीं, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की एक अदालत ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दुश्मनी को बढ़ावा देने के 2021 में दर्ज एक मामले में सोमवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

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