लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 12वीं कक्षा तक के स्कूल के बच्चों को अब स्कूल ड्रेस में पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में प्रवेश नहीं मिलेगी. दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है.
यह फैसला स्कूल बंक करके मॉल या पार्क में यूनिफॉर्म पहनकर घूमने को लेकर लिया गया है. आदेश में कहा गया है कि यूनिफॉर्म पहने किसी भी छात्र को पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट जैसे सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री न दी जाए. इस बाबत बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. शुचिता चतुर्वेदी ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है.
इंडिया डॉट कॉम वेबसाइट के अनुसार, डॉ. शुचिता चतुर्वेदी की तरफ से जारी आदेश पत्र में कहा गया है कि आयोग के संज्ञान में यह बात आई है कि स्कूली छात्र, छात्राएं क्लास के दौरान कक्षा बंक करके सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाकर अपना समय बिता रहे हैं. ऐसे में अप्रिय घटना होने की संभावना बन जाती है.

कार्रवाई पर जानकारी की मांग
शुचिता चतुर्वेदी ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को आदेश पत्र जारी कर दिया है और एक सप्ताह में कार्रवाई पर जानकारी मांगी है. इस पत्र में लिखा गया है कि सभी जनपदों के सभी सार्वजनिक स्थानों पर स्कूल के समय पर छात्र- छात्राओं का स्कूल ड्रेस में प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए. आयोग ने इस पर जिलाधिकारियों से कार्रवाई के विषय में एक सप्ताह में जानकारी मांगी है.

