दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायालय से कहा- ऑल्ट न्यूज के जुबैर का ट्वीट नफरत की भावना को भड़काने के लिए पर्याप्त

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायालय को बताया है कि ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर का 2018 का एक विशेष धार्मिक समुदाय के खिलाफ ट्वीट अत्यधिक उकसाने वाला और जानबूझकर किया गया था, जो लोगों में नफरत की भावनाओं को भड़काने के लिए पर्याप्त है। पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि जुबैर के जब्त किए गए कंप्यूटर उपकरणों का राष्ट्रीय राजधानी में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के साथ विश्लेषण किया जा रहा है।

पुलिस ने कहा कि विश्लेषण पूरा होने पर पत्रकार उन्हें वापस हिरासत में लेने के लिए निचली अदालत का रुख कर सकता है। पुलिस रिमांड के दौरान, आरोपी के आवास से एक लैपटॉप, दो चालान और एक हार्ड डिस्क बरामद किया गया है।

पुलिस ने यह भी कहा, मोहम्मद जुबैर जांच के दौरान असहयोगी बने रहे। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने अपने परिवार को अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप सहित अपने उपकरणों को निपटाने के लिए कहा है, अगर उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार/पकड़ा जाता है।

जुबैर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 295ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों का उद्देश्य किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं का अपमान करके उसके धर्म या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) के तहत आरोप लगाया गया था।

प्राथमिकी में कहा गया है, इस तरह के पोस्ट का प्रसारण और प्रकाशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जानबूझकर किया गया है ताकि शांति भंग करने के इरादे से एक विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाओं का अपमान किया जा सके।

प्राथमिकी के अनुसार, जुबैर ने एक पुरानी हिंदी फिल्म के स्क्रीनग्रैब का इस्तेमाल किया था, जिसमें एक होटल की तस्वीर दिखाई दे रही थी, जिसके बोर्ड पर हनीमून होटल के बजाय हनुमान होटल लिखा हुआ था। जुबैर ने अपने ट्वीट में लिखा था, 2014 से पहले: हनीमून होटल। 2014 के बाद: हनुमान होटल।

—आईएएनएस

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