वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी (एआईएम) ने कहा है कि वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करेंगे.
आवाज़ द वॉयस की खबर के मुताबिक, ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले में एक महिला वादी रेखा पाठक ने पहले ही अदालत में एक विरोध-पत्र दायर कर दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को कोई राहत देने से पहले उनके पक्ष को सुना जाए.
सोमवार को उन्होंने वाराणसी के जिला न्यायाधीश द्वारा मामले में अपने आवेदन को अस्वीकार करने के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका दायर की. अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के संयुक्त सचिव एस एम यासीन ने कहा कि वकीलों के पैनल द्वारा अदालत में पुनरीक्षण याचिका दायर करने का समय सोमवार के आदेश को विस्तार से देखने के बाद तय किया जाएगा.
समिति के वकील मेराजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी अदालत के उस आदेश को चुनौती देगी जिसमें कहा गया था कि पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991, वक्फ अधिनियम, 1995 और यूपी काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983 के तहत मुकदमे पर रोक नहीं है.