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असम पुलिस ने द वायर के पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन और करण थापर को राजद्रोह के मामले में किया तलब

गुवाहटी पुलिस द्वारा भेजे गए समन में लिखा है कि इस नोटिस की शर्तों का पालन न करने/ उपस्थित न होने पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है.

Assam: गुवाहाटी पुलिस ने द वायर के वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन और करण थापर को राजद्रोह के एक मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है. समन के मुताबिक, दोनों पत्रकारों को 22 अगस्त को गुवाहाटी पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने पेश होने के लिए कहा गया है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस द्वारा भेजे गए समन में लिखा है कि जांच के दौरान यह सामने आया है कि आपसे पूछताछ करने के लिए उचित आधार हैं, ताकि मामले से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों को जाना जा सके.

समन में आगे लिखा है कि इस नोटिस की शर्तों का पालन न करने/उपस्थित न होने पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है.

इन धाराओं के तहत पुलिस ने किया तलब

द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक, यह नया मामला असम पुलिस द्वारा दर्ज एक ताजा एफआईआर से जुड़ा है. वरदराजन के लिए समन पुलिस इंस्पेक्टर सौमरज्योति रे ने BNSS की धारा 35(3) के तहत जारी किया है. यह समन गुवाहाटी के पानबाजार स्थित क्राइम ब्रांच में दर्ज एफआईआर संख्या 03/2025 से जुड़ा है, जिसमें धारा 152, 196, 197(1)(D)/3(6), 353, 45 और 61 लगाई गई है.

समन में कोई जानकारी नहीं है

हालांकि, समन में एफआईआर की तारीख नहीं दी गई न ही आरोपित अपराध की कोई जानकारी नहीं दी गई और एफआईआर की कॉपी भी संलग्न नहीं है. जबकि BNSS की इस धारा के तहत समन भेजते समय पुलिस का यह सब देना कानूनी रूप से जरूरी होता है.

द वायर के ऑफिस में यह समन 14 अगस्त को मिला था. वहीं इसके बाद सोमवार, 18 अगस्त को करण थापर के नाम भी ठीक वैसा ही समन मिला, जो उसी एफआईआर से जुड़ा हुआ है.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि यह मामला 12 अगस्त 2025 का है. उसी दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने The Wire की याचिका पर नोटिस जारी किया था, जिसमें नए देशद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी. जहां कोर्ट ने The Wire के पत्रकारों, जिनमें इसके संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन भी शामिल हैं, को असम पुलिस द्वारा किसी भी जबरदस्ती की कार्रवाई से संरक्षण दिया था.

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