ओवैसी की कार पर हमला: आरोपियों को मिली जमानत के खिलाफ याचिका पर उप्र से जवाब तलब

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की कार पर उत्तर प्रदेश में इस वर्ष फरवरी में हमला करने वाले दो आरोपियों को मिली जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से शुक्रवार को जवाब तलब किया।

न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने ओवैसी की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार एवं दो आरोपियों – सचिन शर्मा और शुभम गुर्जर- को कुछ सीमित मुद्दों पर नोटिस जारी किये तथा कहा कि क्या आरोपियों को जमानत से संबंधित मामले को नये सिरे से विचार के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय वापस भेज दिया जाए।

पीठ ने तीसरे आरोपी आलिम को मिली जमानत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।

शीर्ष अदालत ने दो आरोपियों को मिली जमानत के खिलाफ ओवैसी की याचिका की सुनवाई के लिए 11 नवम्बर की तिथि मुकर्रर की।

ओवैसी की कार पर इस वर्ष तीन फरवरी को उस वक्त गोलीबारी की गयी थी, जब वह चुनाव संबंधी एक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर दिल्ली लौट रहे थे।

बाद में पुलिस ने तीन आरोपियों – सचिन शर्मा, शुभम गुर्जर और आलिम- को इस घटना में संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था।

(इनपुट पीटीआई-भाषा)

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