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आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सात- सात साल की सजा, कोर्ट में ही हुए गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

रामपुर की MP/MLA कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड मामले में दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. कोर्ट के सजा सुनाते ही दोनों को अदालत में ही हिरासत में ले लिया गया.

Azam Khan: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को कोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने दोनों को सात- सात साल की सजा हुई है. रामपुर की MP/MLA कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड मामले में आज यानी कि सोमवार, 17 नवंबर को दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. कोर्ट के सजा सुनाते ही दोनों को अदालत में ही हिरासत में ले लिया गया. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है..

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने छह साल पहले सिविल लाइंस कोतवाली में सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी.

चुनाव लड़ने के लिए बनवाया फर्जी पैन कार्ड

बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग जन्मतिथियों का इस्तेमाल कर दो PAN कार्ड बनवाए थे. शिकायत के मुताबिक, अब्दुल्ला की असली जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 होने के कारण उनकी उम्र 24 साल थी, जबकि विधायक बनने के लिए न्यूनतम 25 साल जरूरी है. इसलिए आजम खान ने बेटे के लिए दूसरा PAN कार्ड बनवाया, जिसमें जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 थी.

इन धाराओं के तहत मामला दर्ज था

बीजेपी विधायक की शिकायत के बाद पुलिस ने धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (कीमती दस्तावेज की जालसाजी), 468, 471 और 120-B (आपराधिक साजिश) के तहत मुकदमा दर्ज किया था.

10 हजार का जुर्माना भी लगाया

रामपुर की अदालत ने इस मामले में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दोषी मानते हुए सात- साल की जेल की सजा सुनाई. स्पेशल जज शोभित बंसल की अदालत ने अलग-अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई, जिसमें सबसे गंभीर धारा 467 (कीमती दस्तावेज की जालसाजी) के तहत 7 साल की कैद और 10 हजार रुपये का जुर्माना शामिल है. बता दें कि आजम खान कई मामलों में पिछले दिनों 23 सितंबर को सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा हुए थे. 

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