मुरादाबाद: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आज़म खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उन्हें साल 2008 के एक केस में दोषी करार दिया है. कोर्ट ने 2 साल जेल की सजा सुनाई है. हालांकि बाद में दोनों को जमानत मिल गई. यह मामला सपा नेता आज़म खान, उनके बेटे अब्दुल्लाह और अन्य सपाइयों के खिलाफ 29 जनवरी 2008 में दर्ज कराया गया था.
आवाज द वाॅयस की खबर के अनुसार, छजलैट पुलिस ने 29 जनवरी 2008 को सपा के पूर्व मंत्री और रामपुर के पूर्व विधायक आज़म खान की कार को चेकिंग के लिए रोका था. इस दौरान गुस्सा होकर सपा नेता आज़म खान सड़क पर बैठ गए थे. वहीं आज़म खान और उनके साथियों पर सड़क जाम करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने, भीड़ को उकसाने के आरोप लगे थे और यह कार्रवाई इसी मामले में ही हुई है.
साल 2008 में मुरादाबाद के छजलैट थाने में दर्ज हुए इस मुकदमे की सुनवाई मुरादाबाद के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में हुई. इस मामले में आज़म खान और अब्दुल्लाह खान, महबूब अली सहित 9 सपा नेता आरोपी थे.
हालांकि कोर्ट ने बाकी लोगों को निर्दोष करार दिया है और आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह खान को इस मामले में दोषी करार दिया है.
बता दें कि इस केस में अमरोहा के सपा विधायक महबूब अली, पूर्व सपा विधायक हाजी इकराम कुरैशी (अब कांग्रेस में), बिजनौर के सपा नेता मनोज पारस, सपा नेता डीपी यादव, सपा नेता राजेश यादव और सपा नेता रामकुंवर प्रजापति आरोपी थे.
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्लाह आजम खान की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए पूर्व विधायक को चुनाव की तारीख पर न्यूनतम योग्यता आयु प्राप्त नहीं करने के कारण अयोग्य घोषित किया गया था.