मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन ने 16 फरवरी से रात 10 बजे के बाद बरातघर, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल में अधिक तेज आवाज में संगीत या बैंड बाजा बजाने समेत आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सोमवार को एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
मुजफ्फरनगर अपर जिलाधिकारी (एडीएम) नरेन्द्र बहादुर सिंह ने सोमवार को बताया कि 16 फरवरी से रात 10 बजे के बाद बरातघर, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, में अधिक तेज आवाज में संगीत या बैंड बाजा बजाने समेत आतिशबाजी करने पर ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) आदेश, 2000 के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने पर बारातघर व वाद्य यंत्र जब्त किए जा सकते हैं।
एडीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू होकर 4 मार्च तक चलेंगी।
—आईएएनएस