Batla House Demolition Case: ओखला के बटला हाउस में कथित रूप से अवैध संपंत्तियों के गिराने के मामले पर स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के आदेश पर रोक लगा दी है. आईए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और कोर्ट ने कितनी संपत्तियों को गिराने पर रोक लगाई है.
कोर्ट ने लगाया रोक, अगली सुनवाई 10 जुलाई को
दिल्ली हाईकोर्ट ने बटला हाउस के मुरादी रोड के सात संपत्तियों को गिराने पर अंतरिम रोक लगाई है. कोर्ट के इस फैसले के बाद ओखला वासियों को बड़ी राहत मिली है. अब इस मामले पर अगली सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में 10 जुलाई को होगी.
बीते दिनों कोर्ट ने कई संपत्तियों को तोड़ने पर लगाई है रोक
बता दें कि बीते दिनों 18 जून को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मुरादी रोड के 12 प्रॉपर्टी को गिराने पर रोक लगाई थी. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने छह संपत्तियों को तोड़ने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है.
दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस गिरीश कथपालिया व जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने अंतरिम राहत देते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA)की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है.
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार की सिंचाई विभाग ने नोटिस लगाते हुए कहा है कि ग्राम ओखला के खसरा नंबर- 279 (खिज्र बाबा कॉलोनी, मुरादी रोड) में दिल्ली स्थित सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की भूमि में अवैध रूप से कब्जा कर मकान और दुकान बनाए गए है. अवैध रूप से बनाए गए इन मकानों और दुकानों को 15 दिनों के अंदर हटा लें. ऐसा नहीं करने पर किसा भी नुकसान के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे.